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Friday, March 29, 2024

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Good News: बिहार में किसानों की फसल क्षति की भरपायी करेगी सरकार, ऐसे आवेदन कर लें अनुदान का लाभ

Good News: बिहार में किसानों की फसल क्षति की भरपायी सरकार करेगी. इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान को प्रत्येक खरीफ और रबी मौसम में ऑनलाइन पोर्टल पर निबंधन कराना होगा.

पटना. बिहार के किसानों की फसल क्षति होने पर राज्य सरकार मुआवजा देगी. बिहार सरकार ने प्रदेश के किसानों के हित में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. किसानों को कभी बारिश की अधिकता तो कभी सूखे के जैसे हालातों का सामना करना पड़ता. जिससे किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचता है. जिसे देखते हुए अब राज्य सरकार ने इस नुकसान की भरपाई के लिए कदम उठाया है. सरकार की इस योजना से किसानों को राहत मिलेगी. राज्य सरकार ने यहां के किसानों के लिए मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना शुरू की है.

राज्य के किसानों को मिलेगा आर्थिक मदद

योजना का लाभ लेने के लिए किसान को प्रत्येक खरीफ और रबी मौसम में ऑनलाइन पोर्टल पर निबंधन कराना होगा. रबी में अगस्त-सितंबर, खरीफ में मार्च-अप्रैल तक किसान के खाते में आरटीजीएस या एनईएफटी से सहायता राशि दी जाएगी. बिहार सरकार द्वारा राज्य के किसानों को आर्थिक मदद प्रदान करने के लिए बिहार सुखाड़ रहत योजना को शुरू किया गया है. जिसके माध्यम से राज्य के किसानों को आर्थिक मदद के तहत 3500 रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी.

फसल नुकसान की भरपायी करेगी सरकार

राज्य के जो किसान सुखाड़ से परेशान है, उनको विशेष तौर पर आर्थिक सहयोग राशि दी जाएगी. जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है. खास बात यह हैं कि पैसा सीधा किसानों के खाते में ट्रांसफर किया जाता है. इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को आपदा विभाग के सम्पूर्ती पोर्टल पर आवेदन करना होगा. इसके अलावा प्राकृतिक आपदा की स्थिति में जब फसल क्षति होती है तो किसानों को सरकार के द्वारा क्षतिपूर्ति अनुदान दिया जाता है. जब किसानों का फसल 33 प्रतिशत से ज्यादा क्षति होती है तो सरकार के द्वारा निर्णय लेकर कृषि विभाग के माध्यम से अनुदान दिया जाता है.

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जानें कैसे करना होगा आवेदन

बिहार कृषि अनुदान योजना के तहत राज्य की कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. बिहार कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट dbtagriculture.bihar.gov.in यह है. यहां पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदक को सबसे पहले योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट का पेज खुल जायेगा. इस पेज पर अब आपको सूखाग्रस्त प्रखंडों के लिए कृषि इनपुट सब्सिडी योजना का मेन्यू दिखाई देगा. फिर आपको कृषि इनपुट सब्सिडी योजना का चयन करना होगा. जिसके बाद आपको आवेदन के लिए 13 अंकों की किसान पंजीकरण संख्या भरनी होगी. इसके बाद आपको फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरनी होगी. सारी जानकारी के साथ फॉर्म को भी अपलोड कर सबमिट कर देना होगा.

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