EPF- EPS Scheme: सरकार का ये फैसला आपके काम का है, अब Pension के लिए नहीं करना पड़ेगा इंतजार, जानें

EPS Pension Scheme कर्मचारी भविष्य निधि को लेकर पूरी जानकारी सभी को नहीं हो पाती है. इससे संबंधित कई अच्छी स्कीम लोगों तक पता नहीं चल पाता है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) के पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है. यहां पढ़ें...

By Prabhat Khabar Print Desk | September 17, 2022 8:31 PM

EPS Pension Scheme : कर्मचारी भविष्य निधि को लेकर पूरी जानकारी सभी को नहीं हो पाती है. इससे संबंधित कई अच्छी स्कीम लोगों तक पता नहीं चल पाता है. वहीं, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organisation ) के पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है. यह अच्छी खबर उनके खाते में आने वाली कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) की पेंशन को लेकर है. EPFO ने सर्कुलर जारी कर कहा है कि पेंशन ( Pension ) भोगियों को महीने के आखिरी वर्किंग डे पर पेंशन मिलनी चाहिए.

Employee Pension Scheme को लेकर ये निर्देश

अब ईपीएस की सुविधा लेने वालों को पेंशन के लिए महीने के 1-2 दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा. कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) में पेंशन भी वेतन की तरह मिलेगी और हर महीने की आखिरी तारीख को पेंशनभोगी के खाते में जमा की जाएगी. बता दें कि अब तक के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन नियमों के मुताबिक महीने के पहले कार्य दिवस पर पेंशन की राशि खाते में जमा की जाती थी, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है.

समय से पेंशन मिले इसके लिए निर्देश

कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) में ध्यान रहे कि पेंशनभोगियों के खाते में समय से पैसा जमा हो. पेंशनभोगियों की पेंशन माह के अंतिम कार्य दिवस को या उससे पहले जमा की जानी चाहिए. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने सर्कुलर में कहा है कि इन आदेशों का सख्ती से पालन किया जाए. इसके साथ ही सभी कार्यालय अपने अधिकार क्षेत्र के बैंकों को इन दिशानिर्देशों का पालन करने के निर्देश भी भेजें.

ईपीएस उन सभी कर्मचारियों के लिए जरूरी है- 

साथ ही ये निर्देश भी जारी किया गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशनभोगी के खाते में पैसा ट्रांसफर होने के 2 दिन पहले यह राशि बैंकों को दे दी जाए, ताकि सभी काम सुचारू रूप से हो सकें. आपको बता दें कि EPF खाताधारक इस पेंशन के लिए पात्र माने जाते हैं. ईपीएस उन सभी कर्मचारियों के लिए जरूरी है, जिनका वेतन और डीए एक साथ 15000 से कम या उससे कम है. ईपीएफओ द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) का लाभ दिया जाता है.

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