विधि संवाददाता, पटना हाइकोर्ट ने बिहार सरकार और बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पद पर की जाने वाली नियुक्ति पर अगले आदेश तक रोक लगाते हुए राज्य सरकार व कर्मचारी चयन आयोग से छह सप्ताह में जवाब तलब किया है. न्यायाधीश डॉक्टर अंशुमान की एकलपीठ ने मुकेश कुमार एवं अन्य द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक सभी सफल उम्मीदवार कोर्ट में हाजिर नही होते हैं तब तक बहाली पर रोक लगी रहेगी. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि 15 जनवरी, 2025 को बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने भागलपुर जिले से 30 उम्मीदवारों को काउंसेलिंग के लिए 18 फरवरी, 2025 को बुलाया था.भागलपुर जिला में 15 मार्च ,2018 तक चतुर्थ श्रेणी के 689 पद रिक्त पड़े थे .
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