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Friday, March 29, 2024

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Coronavirus in Bihar : जिंदगी बचाने को बिहार में बढ़ी सख्ती, अब शाम चार बजे ही बंद हो जायेंगी दुकानें, शाम छह बजे से नाइट कर्फ्यू

अब पूरे राज्य में गुरुवार से शाम चार बजे ही सभी दुकानें और सभी तरह के कार्यालय बंद हो जायेंगे. शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू लगेगा. शाम चार बजे के बाद जिला प्रशासन सभी बाजारों में गश्ती करेगा. शादी-विवाह में 50 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी.

पटना. अब पूरे राज्य में गुरुवार से शाम चार बजे ही सभी दुकानें और सभी तरह के कार्यालय बंद हो जायेंगे. शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू लगेगा. शाम चार बजे के बाद जिला प्रशासन सभी बाजारों में गश्ती करेगा. शादी-विवाह में 50 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी.

विवाह समारोहों के लिए नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से लागू होगा, लेकिन किसी शादी समारोह में डीजे नहीं बजेगा. अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति ही शामिल होंगे.

बुधवार को बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की हुई बैठक में ये सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये. इसके बाद इसकी जानकारी ऑनलाइन माध्यम से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विकास आयुक्त आमिर सुबहानी और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने दी.

गृह विभाग ने भी इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है. विकास आयुक्त ने कहा कि यह पूरी तरह से जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि वे किस स्थान पर धारा 144 लगाने की जरूरत है. स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन इसे लागू कर सकता है. राज्य में ये सभी प्रतिबंध 15 मई तक लागू रहेंगे.

राज्य में कोरोना संक्रमण काफी बढ़ने की वजह से पहले से लागू प्रतिबंधों को थोड़ा ज्यादा सख्त किया गया है. हालांकि, ये सभी प्रतिबंध दवा, आधारभूत संरचना, उद्योग, पुलिस, डाक, इ-कॉमर्स समेत अन्य सभी जरूरी सेवाओं पर लागू नहीं होंगे. सार्वजनिक परिवहन पर भी यह लागू नहीं होगा, लेकिन 50% सीटिंग क्षमता के हिसाब से वाहन पर यात्रियों को बैठाना होगा.

विकास आयुक्त ने कहा कि सभी सरकारी और गैर-सरकारी कार्यालयों में कुल क्षमता के 25% कर्मी ही रोजाना आयेंगे. शेष वर्क फ्रॉम होम की अवधारणा पर काम करेंगे. सभी रेस्टोरेंट या होटल से रात नौ बजे तक टेक होम फूड की सुविधा मौजूद रहेगी. घूम-घूम कर ठेला पर सब्जी-फल बेचने वालों को भी छूट रहेगी.

उन्होंने कहा कि सभी संबंधित जिले क्षेत्रवार दुकानों को खोलने से संबंधित रणनीति तैयार करेंगे, ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके. किसी बाजार को कहीं अन्य या किसी खुले स्थान पर स्थानांतरित भी किया जा सकता है. जिला प्रशासन कंटेनमेंट जोन गठित करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगा. नियम का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी.

कोरोना के लक्षण वालों का भी होगा अस्पताल में इलाज

अब जिन लोगों में कोरोना के लक्षण हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट निगेटिव आयी है. फिर भी उनका इलाज अस्पताल में होगा. विकास आय़ुक्त ने कहा कि कोरोना मरीजों के इलाज में लगे निजी अस्पतालों की समस्या के निराकरण के लिए जल्द ही स्वास्थ्य विभाग इनके साथ बैठक करेगा.

Posted by Ashish Jha

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