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मिड-डे-मील पर कोरोना का कहर, खाना के बदले बच्चों को बैंक अकाउंट में मिलेंगे पैसे

13 से 31 मार्च तक सभी स्कूल बंद रहेंगे, सरकारी स्कूलों में मिड-डे-मील की व्यवस्था स्थगित रहेगी

पटना: बिहार में मिड-डे-मील पर भी कोरोना वायरस का कहर गिरा है. कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने के लिए 31 मार्च तक स्कूलों को बंद होने के कारण सरकारी स्कूलों के पहली से आठवीं तक के बच्चों को मिड-डे-मील नहीं मिल सकेगा. उसके बदले में बच्चों के बैंक अकाउंट में पैसे भेजे जायेंगे. इसका लाभ 13 मार्च तक स्कूल में मौजूद बच्चों को दिया जायेगा. साथ ही हड़ताल के कारण बंद विद्यालयों में हड़ताल शुरू होने के एक दिन पहले स्कूल में मौजूद बच्चों को यह पैसे दिये जायेंगे. इस संबंध में शनिवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने सभी डीएम और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है. पदाधिकारियों को लिखे पत्र में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने कहा है कि सरकार के 13 मार्च के आदेश के अनुसार 31 मार्च तक सभी स्कूल बंद रहेंगे. सरकारी स्कूलों में मिड-डे-मील की व्यवस्था स्थगित रहेगी. इसके बदले में 14 मार्च से 31 मार्च तक के पैसे जोड़कर बच्चे या उनके अभिभावकों के बैंक अकाउंट में 20 मार्च तक भेज दी जाये.

पहली से पाचवीं के लिए 7.61 और छठी से आठवीं को 11.41 रुपये

निर्देश के अनुसार मिड-डे-मील के तहत पहली से पाचवीं तक के प्रत्येक बच्चे या बच्ची को प्रत्येक दिन के लिए करीब सात रुपये 61 पैसे दिये जायेंगे. इस तरह 15 दिन के लिए एक बच्चे या बच्ची को 114 रुपये 21 पैसे दिये जायेंगे. इसी तरह छठी से आठवीं तक के प्रत्येक बच्चे या बच्ची को एक दिन के लिए करीब 11 रुपये 41 पैसे दिये जायेंगे. इस तरह 15 दिन के प्रत्येक बच्चे या बच्ची को करीब 171 रुपये 17 पैसे दिये जायेंगे.

एनओयू में कक्षाएं 31 मार्च तक बंद

नालंदा खुला विश्वविद्यालय में परामर्श कक्षाओं पर फिलहाल रोक लगा दी गयी है. 31 मार्च के बाद ही कक्षाएं आयोजित की जायेंगी. कुलसचिव परीक्षा संजय कुमार के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण के एहतियातन यह कदम उठाया गया है.

रेरा ने 31 मार्च तक बंद की सभी मामलों की सुनवाई

पटना. कोरोना वायरस के कारण रियल इस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी (रेरा) ने भी बिल्डर व अपार्टमेंट संबंधी सभी मामलों की सुनवाई 31 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी है. 16 से 31 मार्च के बीच जिन मामलों की सुनवाई निर्धारित की गयी थी, उनकी तारीख को भी रद्द कर दिया गया है. शनिवार को रियल इस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी के चेयरमैन अफजल अमानुल्ला ने बताया कि इस अवधि के दौरान शास्त्री नगर स्थिति रेरा के कार्यालय में केवल समिति लोगों के साथ ही संवाद या काम किया जायेगा. रेरा ने आम लोगों से अपील की है कि अगर बहुत जरूरी है, तभी रेरा कार्यालय में आएं. किसी भी तरह की सूचना के लिए 0612-2291013 फोन नंबर जारी किया गया है. सुबह 11:30 बजे से लेकर चार बजे तक कार्य दिवस के समय लोगों को फोन पर जानकारी दी जायेगी.

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