उपमत्स्य निदेशक का मामला : 14 साल पुराना झारखंड से बिहार स्थानांतरण आदेश रद्द

गृह विभाग (बिहार सरकार) की विशेष शाखा ने उपमत्स्य निदेशक हृींगनाथ द्विवेदी के पारस्परिक आधार पर झारखंड से बिहार में स्थानांतरण के 14 साल पुराने आदेश को रद्द कर दिया है. इसकी अधिसूचना सोमवार को जारी कर दी गयी.

By Prabhat Khabar | September 7, 2021 1:13 PM

पटना . गृह विभाग (बिहार सरकार) की विशेष शाखा ने उपमत्स्य निदेशक हृींगनाथ द्विवेदी के पारस्परिक आधार पर झारखंड से बिहार में स्थानांतरण के 14 साल पुराने आदेश को रद्द कर दिया है. इसकी अधिसूचना सोमवार को जारी कर दी गयी.

दरअसल वर्ष जून, 2007 में हृींगनाथ द्विवेदी व आशीष कुमार ने पारस्परिक स्थानांतरण का संयुक्त आवेदन दिया. इसके माध्यम से हृींगनाथ द्विवेदी को झारखंड से बिहार, जबकि आशीष कुमार को बिहार से झारखंड स्थानांतरित कर दिया गया.

आशीष ने विभागीय अधिसूचना का पालन कर झारखंड में सेवा दे दी, जबकि हृींगनाथ द्विवेदी वरीयता का दावा मान्य न होने को आधार बना कर रांची हाइकोर्ट चले गये. हालांकि, कोर्ट ने हृींगनाथ द्विवेदी की सेवा झारखंड राज्य में बनाये रखने के दावे को विधिसम्मत नहीं रखने का परामर्श दिया, लेकिन झारखंड सरकार ने इसका पालन नहीं किया और हृींगनाथ द्विवेदी की सेवा झारखंड राज्य में रखने की सहमति प्रदान कर दी.

इसके बाद बिहार सरकार के सामने व्यावहारिक कठिनाई उत्पन्न हो गयी, जिसका निराकरण अब हुआ है. बिहार सरकार के गृह विभाग ने आपसी सहमति के बावजूद हृींगनाथ द्विवेदी को झारखंड में बनाये रखने के दावे को अनुचित व अवांछनीय बताया.

इसके बाद झारखंड सरकार की सहमति का हवाला देते हुए गृह विभाग ने 2007 में पारस्परिक आधार पर किये गये हृींगनाथ द्विवेदी के बिहार स्थानांतरण को रद्द कर दिया.

Posted by Ashish Jha

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