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बिहार पंचायत चुनाव : कोरोना से कर्मियों की मौत पर मिलेगा 30 लाख का मुआवजा

राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में तैनात कर्मियों के यात्रा भत्ता और मुआवजा राशि को लेकर सभी डीएम को निर्देश दिया है. आयोग ने पंचायती राज विभाग के संकल्प का हवाला देते हुए निर्देश दिया है कि चुनाव के दौरान कर्मियों की मृत्यु होने पर 15 लाख का मुआवजा दिया जायेगा.

पटना. राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में तैनात कर्मियों के यात्रा भत्ता और मुआवजा राशि को लेकर सभी डीएम को निर्देश दिया है. आयोग ने पंचायती राज विभाग के संकल्प का हवाला देते हुए निर्देश दिया है कि चुनाव के दौरान कर्मियों की मृत्यु होने पर 15 लाख का मुआवजा दिया जायेगा.

वहीं, इस दौरान उग्रवादी या असामाजिक तत्वों की हिंसात्मक कार्रवाइयों जैसे रोड माइंस ब्लास्ट, बम विस्फोट, सशस्त्र आक्रमण जैसी स्थिति में मौत होने पर 30 लाख का मुआवजा मिलेगा. साथ ही कोरोना से मौत होने पर भी 30 लाख का मुआवजा दिया जायेगा.

स्थायी रूप से विकलांगता या अंग-भंग होने या अंधापन होने की स्थिति में साढ़े सात लाख का मुआवजा दिया जायेगा. उग्रवादी या असामाजिक तत्वों की हिंसात्मक कार्रवाई में इस प्रकार की विकलांगता होने पर मुआवजे की राशि 15 लाख होगी.

राज्य में दो लाख 55 हजार पदों के लिए चुनाव कराया जाना है. इसमें छह लाख से अधिक कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जायेगी. मालूम हो कि विधानसभा चुनाव के दौरान भी कोरोना से कई मतदानकर्मी पीड़ित हो गये थे, कई मतदानकर्मियों की तो मौत भी हो गयी थी.

Posted by Ashish Jha

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