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Bihar News: दूसरे दिन भी जीएम रोड में हुई छापेमारी, 24 प्रकार की दवाओं की बिक्री पर लगायी रोक

Bihar News: शहर के गोविंद मित्रा रोड के महिला पैलेस में संचालित श्री कृष्णा इंटरप्राइजेज थोक मेडिकल स्टोर में प्रतिबंधित दवाइयों की बिक्री की शिकायत पर औषधि विभाग की टीम ने शुक्रवार को भी छापेमारी की. इसमें कई तरह की अनियमितताएं पायी गयीं.

Bihar News: शहर के गोविंद मित्रा रोड के महिला पैलेस में संचालित श्री कृष्णा इंटरप्राइजेज थोक मेडिकल स्टोर में प्रतिबंधित दवाइयों की बिक्री की शिकायत पर औषधि विभाग की टीम ने शुक्रवार को भी छापेमारी की. इसमें कई तरह की अनियमितताएं पायी गयीं. इस दवा दुकान से ड्रग इंस्पेक्टरों की टीम ने आधा दर्जन से अधिक ऐसे जीवन रक्षक इंजेक्शन बरामद किये, जिनका कोई बिल नहीं था. इसके अलावा 24 तरह की दवाएं ऐसी थीं जिनका संचालक के पास कोई रिकॉर्ड नहीं था. प्रतिबंधित व नकली दवा की आशंका जाहिर करते हुए इन दवाओं की बिक्री पर टीम ने रोक लगा दी है. इनकी कीमत डेढ़ लाख रुपये है.

श्री कृष्णा इंटरप्राइजेज थोक मेडिकल स्टोर में छापा

गौरतलब है कि गुरुवार को भी औषधि विभाग की टीम ने जीएम रोड में छापेमारी की थी. जब्त दवाओं में सबसे अधिक गैस, शुगर, सिर दर्द आदि की जरूरी दवाएं शामिल हैं. संबंधित दवाएं बिना बिल की पायी गयी हैं. औषधि सहायक नियंत्रक ने बताया कि उनके नेतृत्व में गठित दो ड्रग इंस्पेक्टरों की टीम ने छापेमारी की. टीम ने संबंधित दुकान के संचालक से 24 प्रकार की दवा व इंजेक्शन के लिए बिल मांगा तो बताया गया कि यह सब हॉकर से खरीदे गये हैं. इनमें अधिकतर एंटीबायोटिक दवाएं हैं. छह दवाओं का सैंपल भी लिया गया है. उन्हें जांच के लिए लेबोरेटरी में भेजा जायेगा.

नियमानुसार कार्रवाई होगी

दुकानदार को बिल दिखाने के लिए 20 दिन का समय दिया गया है. बिल नहीं दिखाने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी. फिलहाल उन दवाओं की बिक्री पर अस्थायी तौर पर रोक लगायी गयी है. गुरुवार को भी छापेमारी की गयी थी, जिसमें 41 प्रकार की नकली दवाओं की बिक्री पर रोक लगा दी थी.

41 तरह की नकली दवाओं के मामले में संबंधित कंपनी से मांगी गयी जानकारी

जीएम रोड व एसपी घोष लेन रोड में संचालित कुणाल फॉर्मा व न्यू लक्ष्मी इंटरप्राइजेज दवा दुकान में गुरुवार को छापेमारी मामले की जांच शुरू कर दी गयी है. छापेमारी में जिस कंपनी की दवा बगैर बिल की मिली है, उस कंपनी से जानकारी ली जायेगी. इसके लिए ड्रग विभाग दवा कंपनी से संपर्क साधना शुरू कर दिया है. विभाग संबंधित कंपनियों से पूछेगा कि उनकी कंपनी की जीवन रक्षक दवाएं बिना बिल के कैसे बाजार में बिक रही हैं. कोई भी दवा दुकानदार किसी भी कंपनी का दवा रखता है तो उसका बिल होना अनिवार्य है. बगैर बिल की दवा रखने पर कार्रवाई का प्रावधान है. बगैर बिल की दवा की कोई प्रामाणिकता नहीं है.

विभागीय स्तर से होगी आगे की कार्रवाई

सहायक औषधि निरीक्षक विश्वजीत दास गुप्ता ने बताया कि कुणाल फॉर्मा व न्यू लक्ष्मी दवा दुकान के संचालकों के खिलाफ जांच शुरू कर दी गयी है. जब्त की गयी 10 तरह की संदिग्ध दवाएं शुक्रवार को प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजी गयीं. वहीं जिन 41 तरह की दवाओं की बिक्री पर रोक लगायी गयी है उस कंपनी से संपर्क किया गया है. अगर कोई मिलीभगत होगी तो इस मामले में विभागीय स्तर से आगे की कार्रवाई होगी.

Posted by: Radheshyam Kushwaha

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