राज्य निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने को लेकर निर्णय लिया है कि मतदान के दिन मतदाताओं की पहचान हेतु प्राथमिक दस्तावेज के रूप में वोटर कार्ड को आधार माना जायेगा. अगर कोई मतदाता विशेष कारणवश अपना वोटर कार्ड पीठासीन पदाधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, तो निर्धारित दस्तावेजों को दिखा कर वे वोट डाल सकेंगे.
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वोटर कार्ड नहीं, तो आधार दिखा कर भी दे सकेंगे वोट
पटना: अगर आपका वोटर कार्ड गुम हो गया है या फिर बन नहीं पाया है, तो निराश न हो. आप अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए. राज्य निर्वाचन आयोग ने कुल ऐसे 15 दस्तावेजों को मान्यता दी है, जिसे दिखा कर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल […]
पटना: अगर आपका वोटर कार्ड गुम हो गया है या फिर बन नहीं पाया है, तो निराश न हो. आप अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए. राज्य निर्वाचन आयोग ने कुल ऐसे 15 दस्तावेजों को मान्यता दी है, जिसे दिखा कर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं. इन दस्तावेजों के साथ उन्हें मतदाता परची भी दिखानी होगी.
ये हैं 15 दस्तावेज
पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राज्य व केंद्र के कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कंपनी की ओर से उनके कर्मचारियों द्वारा जारी किया जानेवाला फोटोयुक्त सेवा पहचानपत्र, फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचानपत्र, फोटोयुक्त एससी-एसटी व ओबीसी सर्टिफिकेट, सक्षम प्राधिकार की ओर से 28 फरवरी, 2017 तक जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाणपत्र, 28 फरवरी तक जारी मनरेगा जॉब कार्ड, फोटो युक्त पेंशन कार्ड या दस्तावेज, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों की ओर से 28 फरवरी तक जारी स्टूडेंट आइकार्ड और आधार कार्ड
वोटर कार्ड में गलतियां होंगी नजरअंदाज
आयोग ने सभी पीठासीन पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वोटर कार्ड में मामूली गलतियों को नजरअंदाज करें. निर्वाचक के नाम, माता-पिता या पति के नाम, लिंग, आयु या पते में मामूली गलतियां होती हैं, तो उसे नजरअंदाज कर मतदान देने का अनुमति दी जाये. मतदाता सूची में यथादर्शित वोटर कार्ड की क्रम संख्या में कोई त्रुटि हो, तो उसे भी नजरअंदाज करने को कहा गया है.
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