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सख्ती: केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का आदेश, लालू परिवार के मॉल के निर्माण पर लगी रोक

पटना : पटना के सगुना मोड़ के पास बन रहे राज्य के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल के निर्माण पर केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने रोक लगा दी है. मंत्रालय की ओर से राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के प्रधान सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के सचिव और सिया (स्टेट इन्वायरमेंट इंपैक्ट […]

पटना : पटना के सगुना मोड़ के पास बन रहे राज्य के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल के निर्माण पर केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने रोक लगा दी है. मंत्रालय की ओर से राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के प्रधान सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के सचिव और सिया (स्टेट इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी) के अध्यक्ष को भेजे गये पत्र में इसके निर्माण पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया गया है. आदेश की काॅपी मॉल का निर्माण करा रही कंपनी मेरेडियन कंस्ट्रक्शन के सीएमडी राजद विधायक अबु दौजाना को भी भेजी गयी है. मॉल का निर्माण राज्य के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के स्वामित्ववाली जमीन पर हो रहा है.

भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी निर्माण कार्य पर रोक सबंधी कागजात शुक्रवार को प्रेस काॅन्फ्रेंस में जारी किये. मंत्रालय ने 15 मई को इस संबंध में पत्र जारी किया है. इधर राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने भी निर्माण पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया है. दानापुर के जलालपुर मौजा में इस मॉल का निर्माण हो रहा है.

इसका बिल्ट अप एरिया 7.66 लाख वर्गमीटर है. इसका निर्माण मेरेडियन कंस्ट्रक्शन कंपनी करा रही है. इसके निर्माण में पर्यावरण नियमों का उल्लंघन के मामले को लेकर पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने 22 और 27 अप्रैल को केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय को पत्र लिखा था. मोदी का आरोप है कि बिना सिया की अनुमति के इसका निर्माण हो रहा है. दो लाख वर्गफुट से अधिक के निर्माण पर सिया की अनुमति आवश्यक है. उनकी शिकायत के बाद मॉल का निर्माण करा रही कंपनी ने अनुमति के लिए आवेदन दिया. हालांकि, कंपनी के सीएमडी का कहना है कि अभी वहां पर कोई निर्माण नहीं हो रहा है. मिट्टी की खुदाई जांच के लिए की गयी और इसके बाद सिया के पास अनुमति के लिए आवेदन दिया गया.

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एल ए डिवीजन की ओर से 15 मई को जारी पत्र में कहा गया है कि पर्यावरण संरक्षण रूल 1985 रूल चार (पांच) के तहत इसके निर्माण पर तत्काल रोक लगायी जाती है. निर्माण स्थल पर यथास्थिति बनाये रखने को कहा गया है. पत्र के अनुसार इस प्रोजेक्ट में पर्यावरण नियमों का ध्यान नहीं रखा गया. अब इस पर आगे मंत्रालय की कोई निर्णय लेगा.
कोट : अबु दौजाना, सीएमडी, मेरेडियन कंस्ट्रक्शन
अभी कोई निर्माण नहीं हो रहा है. पर्यावरण संबंधी अनुमति के लिए सिया के पास आवेदन दिया गया है. मिट्टी की खुदाई सिर्फ जांच के लिए करायी गयी थी. अनुमति मिलने के बाद निर्माण कराया जायेगा.
विवेक कुमार सिंह, प्रधान सचिव
राज्य के वन व पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव विवेक कुमार सिंह ने कहा कि मैं पटना से बाहर हूं. अभी मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है.
आलोक कुमार, सचिव राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद
पर्यावरण नियमों के तहत निर्माण कार्य पर रोक लगाने हेतु मंत्रालय से मिले पत्र के आलोक में पर्षद की ओर से 19 मई को निर्माण रोकने के लिए निर्देश जारी कर दिया गया है.

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