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वाहन चेकिंग के लिए पुलिस को मिले अधिकार
पटना : राज्य में अपराध नियंत्रण करने के लिए वाहनों की चेकिंग करने का विशेष अधिकार पुलिस पदाधिकारियों को दिया गया है. इसके तहत अपराध एवं यातायात नियंत्रण के लिए जिलों में पदस्थापित पुलिस निरीक्षकों (इंस्पेक्टर) तथा उनसे ऊपर रैंक के सभी पुलिस पदाधिकारियों को मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत विशेष तौर पर अधिकार प्रदान […]
पटना : राज्य में अपराध नियंत्रण करने के लिए वाहनों की चेकिंग करने का विशेष अधिकार पुलिस पदाधिकारियों को दिया गया है. इसके तहत अपराध एवं यातायात नियंत्रण के लिए जिलों में पदस्थापित पुलिस निरीक्षकों (इंस्पेक्टर) तथा उनसे ऊपर रैंक के सभी पुलिस पदाधिकारियों को मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत विशेष तौर पर अधिकार प्रदान किये गये हैं.
यानी इंस्पेक्टर या इससे उपर के अधिकारी ही अपने निर्धारित क्षेत्र में वाहनों की चेकिंग करेंगे. गृह विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है. इन पुलिस पदाधिकारियों को उनके अनुसार निर्धारित क्षेत्र के अंदर ही वाहनों की जांच-पड़ताल करने का अधिकार दिया गया है.
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