पटना : बिहार के मधेपुरा से सांसद एवं जन अधिकार पार्टी के संयोजकराजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को एक आपराधिक मामले में आज पटना हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है. बावजूद उन्हें अभी जेल में ही रहना पड़ेगा. सांसद पप्पू यादव के खिलाफ गांधी मैदान में प्रतिबंधित क्षेत्र में भाषण के जरिए पब्लिक को भड़काने के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. घटना 24 जनवरी की है. वहीं गर्दनीबाग वाले मामले पर सुनवाई कल होगी.
डॉ. शीला शर्मा भाजपा में हुईं शामिल
न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार मिश्रा ने अभियुक्त की जमानत पर सुनवाई करने के बाद अपराध को गंभीर न मानते हुए जमानत दे दी. अभियुक्त की ओर से वरीय अधिवक्ता एवं पूर्व मंत्री पीके शाही ने पक्ष रखा. हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद पप्पू यादव फिलहाल जेल में ही रहेंगे. अभी उन्हें कई और मामलों में जमानत मिलनीबाकी है.