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एक वोटर पर अधिकतम खर्च 3

पटना : नगर निगम चुनाव में एक प्रत्याशी अपने प्रचार पर प्रति वोटर अधिकतम तीन रुपये का खर्च कर सकेंगे. राज्य निर्वाचन आयोग ने आबादी के हिसाब से खर्च की सीमा तय की है. आयोग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जिस नगर निगम क्षेत्र के वार्ड की आबादी 10 हजार है, वहां प्रत्याशी चुनाव प्रचार […]

पटना : नगर निगम चुनाव में एक प्रत्याशी अपने प्रचार पर प्रति वोटर अधिकतम तीन रुपये का खर्च कर सकेंगे. राज्य निर्वाचन आयोग ने आबादी के हिसाब से खर्च की सीमा तय की है. आयोग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जिस नगर निगम क्षेत्र के वार्ड की आबादी 10 हजार है, वहां प्रत्याशी चुनाव प्रचार पर अधिकतम 30 हजार रुपये खर्च कर सकेंगे.
वहीं, जिस वार्ड की आबादी 20 हजार है, वहां अधिकतम 40 हजार रुपये खर्च किये जा सकेंगे. आयोग ने नगर पंचायत के वार्ड के मामले में यह राशि 10 हजार रुपये व नगर परिषद के वार्ड में 20 हजार रुपये तय की है. खर्च में नामांकन से लेकर परिणाम की घोषणा तक किये गये दिन-प्रतिदिन के व्यय का लेखा-जोखा शामिल किया जायेगा.
खर्च प्रत्याशी या उसके द्वारा अधिकृत अभिकर्ता द्वारा की जायेगी. व्यय का लेखा-जोखा हर पांचवें दिन के बाद छठे दिन निर्वाची पदाधिकारी के पास जमा करना होगा. ब्योरा के साथ व्यय संबंधी सभी तरह की रसीद जमा करनी होगी. जिला स्तर पर व्यय की जांच के लिए विशेष निर्वाचन कर्मी की तैनाती भी की जायेगी. कोई प्रत्याशी चुनाव के दौरान कितना खर्च किया है, इसकी सूचना कोई भी आम जनता ले सकेगी. इसके लिए उन्हें दस रुपये की फीस जमा करनी होगी.
तय समय मंे ब्योरा नहीं दिया तो तीन साल का बैन
समय के अंदर व्यय का ब्योरा निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष नहीं प्रस्तुत किया गया, तो अभ्यर्थी को तीन साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया जायेगा. हर छठे दिन व चुनाव परिणाम के बाद शपथ पत्र के अंतिम ब्योरा जमा करना होगा. यह ब्योरा परिणाम घोषणा के 30 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन पदाधिकारी आयोग को भेजा जायेगा.

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