अगर बैंक इनकार करता है, तो आप कर सकते हैं आरबीआइ में शिकायत
पटना : अगर अापने जाने या अनजाने में अपने 500 या 2000 के नये नोट पर पेन से कुछ लिख दिया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. क्योंकि, बैंक एेसे नोट को लेने से इनकार नहीं कर सकता है.
अगर बैंक इनकार करता है, तो आप आरबीआइ में इसकी शिकायत कर सकते हैं. आरबीआइ से सूचना के अधिकार के तहत पांच बिंदुओं पर जानकारी मांगी गयी थी. इसके तहत आरबीआइ ने बताया है कि पेन से लिखे नये नोट बैंक में जमा कर सकते हैं.
ज्ञात हो कि पटना में ही नहीं अन्य शहरों में भी नये नोट पर पेन से लिखे होने पर बैंक उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं. दुकानदार भी ऐसे नोट नहीं ले रहे हैं. इससे काफी लोग परेशान हैं.
वैसे अधिकतर ऐसे नोट आम लोगों को एटीएम से ही मिले हैं. इस तरह की शिकायत कई लोगों ने बैंकों से भी की है. उत्तर प्रदेश (गांधी गंज, हापुड़) निवासी रवींद्र कुमार अग्रवाल ने सूचना के अधिकार के तहत आरबीआइ से इस संबंध में जानकारी मांगी थी. अग्रवाल के पास 500 और 2000 रुपये के कई एेसे नोट थे, जिन पर पेन से लिखा हुआ था. जब वे बैंक में ये नोट जमा करने के लिए गये तो बैंक ने जमा करने से मना कर दिया था. इसके बाद उन्होंने पांच बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी.
आरटीआइ के माध्यम से अग्रवाल ने पूछा था कि जिन नये नोटों को जारी किया गया है और उन पर किसी ने पेन से लिख दिया है, तो क्या ऐसे नये नोट बैंक खाते में जमा नहीं किये जा सकते. इस पर रिजर्व बैंक ने उत्तर दिया कि नोट पर नहीं लिखना चाहिए. इससे नोट की सुरक्षा विशेषताएं प्रभावित हो सकती हैं. अगर लिखे गये नये नोटों को बैंक में जमा नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे में नये नोटों का क्या किया जा सकता है. जिसका उत्तर मिला कि ऐसे नोट बैंक में जमा किये जा सकते हैं.
इस संबंध में जब पटना स्थित आरबीआइ के अधिकारी से संपर्क किया गया तो उन्होंने नाम न छापने की शर्त पर बताया, आरबीआइ द्वारा बैंकों को ऐसा कोई
आदेश जारी नहीं किया गया है कि पेन से लिखे नये नोट नहीं स्वीकार करें. उन्होंने स्वीकार किया कि पिछले कुछ दिनों से ऐसी शिकायत मिल रही है कि बैंक पेन से लिखे नये नोट जमा लेने से इनकार कर रहे हैं. अगर बैंक ऐसे नोट लेने से इनकार करता है, तो लोग आरबीआइ से लिखित शिकायत कर सकते हैं. वहीं दूसरीओर, अधिकारी ने आम लोगों से अपील की है कि नोटों पर पेन से नहीं लिखे तो अच्छा होगा.
बैंकों को इस संबंध में कोई आदेश नहीं मिला
बिहार प्रोविंसियल बैंक इम्प्लाइज एसोसिएशन के सचिव संजय तिवारी ने बताया कि अग्रवाल के आवेदन से यह मालूम होता है कि रिजर्व बैंक ने बैंकों को कोई ऐसा आदेश नहीं दिया है कि पेन से लिखे नये नोट बैंक में जमा नहीं किये जा सकते हैं. उन्होंने कहा कि बैंकों को ऐसे नोट स्वीकार करना चाहिए, ताकि अाम लोगों को परेशानी नहीं हो.