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निखिल के भाई और पिता की जमानत अर्जी पर सुनवाई आज
पटना : बुद्धा काॅलोनी थाना कांड संख्या 81/17 के आरोपी निखिल के पिता रिटायर्ड आइएएस कृष्ण बिहारी प्रसाद एवं भाई मनीष प्रियदर्शी की ओर से दाखिल नियमित जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी. विशेष लोक अभियोजक ने केस डायरी पढ़ने के लिए समय मांग लिया. अब अगली सुनवाई मंगलवार को होगी. मालूम […]
पटना : बुद्धा काॅलोनी थाना कांड संख्या 81/17 के आरोपी निखिल के पिता रिटायर्ड आइएएस कृष्ण बिहारी प्रसाद एवं भाई मनीष प्रियदर्शी की ओर से दाखिल नियमित जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी. विशेष लोक अभियोजक ने केस डायरी पढ़ने के लिए समय मांग लिया.
अब अगली सुनवाई मंगलवार को होगी. मालूम हो कि पीड़िता ने आरोप लगाया था कि मीडिया के माध्यम से आरोपियों द्वारा मानसिक प्रताड़ना दिया जा रहा है. मेरी पहचान को उजागर किया जा रहा है. मुख्य आरोपी पूर्व कांग्रेस उपाध्यक्ष ब्रजेश पांडे सहित निखिल, उसके पिता एवं भाई मनीष सहित अज्ञात को आरोपित बनाया गया है.
निखिल के तीन दोस्तों को मिली जमानत : कोर्ट ने निखिल के तीन दोस्तों को जमानत दे दी है. इसमें प्रेम प्रकाश पांडेय, कुमार गौरव व प्रकाश राज शामिल हैं. कोर्ट ने रिलीज करने का आदेश जारी कर दिया है.
गौरतलब है कि कारोबारी निखिल के फरारी के समय पटना पुलिस ने निखिल को मदद पहुंचाने के आरोप में दोस्तों पर पाटलिपुत्र थाने में कांड संख्या 81 /17 दर्ज किया था. दरअसल, आदर्श केंद्रीय कारा बेऊर में बंद तीनों आरोपियों द्वारा एससी/एसटी कोर्ट में नियमित जमानत याचिका दाखिल की गयी. जमानत मामले में विशेष न्यायाधीश अखिलानंद दुबे ने सुनवाई करते हुए निखिल के तीनों दोस्तों को जमानत दे दी.
सोमवार को आरोपियों की ओर से बेल बांड भरा गया. कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए रिहाई करने का आदेश दिया है.
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