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यौन शोषण मामला : निखिल पर पांच करोड़ की जालसाजी का केस

रांची/पटना : पूर्व मंत्री की बेटी के यौन शोषण मामले में फंसे आॅटोमाेबाइल्स कारोबारी निखिल प्रियदर्शी के खिलाफ सीबीआइ ने पांच करोड़ रुपये की जालसाजी की प्राथमिकी दर्ज की है. सीबीआइ, रांची की आर्थिक अपराध शाखा ने निखिल प्रियदर्शी और उसके पिता रिटायर्ड आइएएस अधिकारी कृष्ण बिहारी प्रसाद, सासाराम निवासी राजेश रंजन और अन्य को […]

रांची/पटना : पूर्व मंत्री की बेटी के यौन शोषण मामले में फंसे आॅटोमाेबाइल्स कारोबारी निखिल प्रियदर्शी के खिलाफ सीबीआइ ने पांच करोड़ रुपये की जालसाजी की प्राथमिकी दर्ज की है. सीबीआइ, रांची की आर्थिक अपराध शाखा ने निखिल प्रियदर्शी और उसके पिता रिटायर्ड आइएएस अधिकारी कृष्ण बिहारी प्रसाद, सासाराम निवासी राजेश रंजन और अन्य को अभियुक्त बनाया है. सभी के खिलाफ पंजाब नेशनल बैंक, महाराजा कामेश्वर कांम्प्लेक्स, फ्रेजर रोड के असिस्टेंट मैनेजर अभय सिंह यादव की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है. प्राथमिकी में यह आरोप लगाया गया है कि निखिल प्रियदर्शी, उसके पिता, राजेश रंजन व अन्य ने जमीन के फर्जी दस्तावेज, फर्जी सिक्यूरिटी बांड आदि जमा करा कर वर्ष 2015-16 के दौरान बैंक से करीब पांच करोड़ रुपये का कर्ज लिया था.
इन लोगों ने कर्ज की रकम लौटानी बंद कर दी. इसके बाद आंतरिक स्तर पर जांच के दौरान यह पाया गया कि इन लोगों ने फर्जी दस्तावेज के सहारे बैंक को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया है. मालूम हो कि यौनशोषण मामले में निखिल प्रियदर्शी और उसके पिता को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया गया था.
जमानत अर्जी पर अब कल होगी सुनवाई
यौनशोषण के मामले में निखिल प्रियदर्शी व उसके पिता कृष्ण बिहारी प्रसाद के जमानत आवेदन पर अब 30 मार्च को सुनवाई होगी. इस पर मंगलवार को ही सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट में केस डायरी जमा नहीं होने के कारण सुनवाई को 30 मार्च तक के लिए टाल दिया गया.

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