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Friday, March 29, 2024

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बिजली पर बिहार में बवाल, नीतीश ने बदला रेट, अब चुकाना होगा इतना

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हस्तक्षेप के बाद बिजली उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत मिली. अब एक अप्रैल से बिजली की दरों में 55% नहीं, बल्कि 28% ही बढ़ोतरी होगी. शुक्रवार को दिन में बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने वर्ष 2017-18 के लिए बिजली दरों में 55% बढ़ोतरी का एलान किया.लेकिन, रात में मुख्यमंत्री नीतीश […]

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हस्तक्षेप के बाद बिजली उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत मिली. अब एक अप्रैल से बिजली की दरों में 55% नहीं, बल्कि 28% ही बढ़ोतरी होगी. शुक्रवार को दिन में बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने वर्ष 2017-18 के लिए बिजली दरों में 55% बढ़ोतरी का एलान किया.लेकिन, रात में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से सब्सिडी जारी रखने का फैसला लिया गया, जिसके बाद ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बढ़ोतरी में कटौती का एलान किया़ अभी बिजली कंपनियों को राज्य सरकार करीब चार हजार करोड़ रुपये सब्सिडी देती है. अगले वित्तीय वर्ष में यह सब्सिडी जारी रहने पर उपभोक्ताओं पर बिजली की दरों में औसतन 28% ही बढ़ोतरी का भार पड़ेगा. हालांकि अभी यह तय नहीं हो पाया है कि किस श्रेणी में कितनी सब्सिडी मिलेगी. विनियामक आयोग ने बिजली की दरों के स्लैब में काफी कमी की है.
विनियामक आयोग के अध्यक्ष एसके नेगी ने ने बताया कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों ने पिछले साल 15 नवंबर को टैरिफ याचिका दायर की थी.दोनों बिजली वितरण कंपनियों नाॅर्थ व साउथ बिहार बिजली वितरण कंपनियों ने भी अलग-अलग टैरिफ याचिका दायर की थी. आयोग ने आदेश देने के पहले प्रमंडलों में जनसुनवाई की. बिजली कंपनी और उपभोक्ताओं की दलीलों को सुना. पड़ोसी राज्यों के टैरिफ की समीक्षा की. आयोग ने अगले वित्तीय वर्ष में सोलर व गैर सोलर नवीकरणीय ऊर्जा 7.75% खरीदने को भी कहा है. अगले वित्तीय वर्ष में नाॅर्थ बिहार बिजली वितरण कंपनी को 28 और साउथ बिहार बिजली वितरण कंपनी को वितरण क्षति 24% तक लाने को कहा है.
टैरिफ की मुख्य बातें
– कुटीर ज्योति योजना के उपभोक्ताओं की बिजली उपभोग की सीमा 30 से बढ़ कर 50 यूनिट, भार की सीमा 100 वाट से बढ़ कर 250 वाट
– सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम मासिक शुल्क का प्रावधान खत्म
-कुटीर ज्योति डीएस-1, एनडीएस-1 और कृषि उपभोक्ता को छोड़ कर जितने भी मीटर वाले कनेक्शन हैं, उनके लिए मांग आधारित टैरिफ अनिवार्य. इसके लिए कोई निरीक्षण नहीं होगा.
– 2017-18 में उपभोक्ताओं की श्रेणी, उप श्रेणी व स्लैब की संख्या जो 100 से अधिक थी, अब घट कर 40 के करीब
-आॅनलाइन भुगतान को बढ़ावा देने के लिए विपत्र भुगतान पर मौजूदा छूट 1.5% के अतिरिक्त विपत्र की राशि पर 1% अतिरिक्त छूट
-मीटर रेंट, नया कनेक्शन शुल्क, भार घटाने या भार बढ़ाने संबंध विच्छेद सहित अन्य तरह के कई शुल्क में बढ़ोतरी नहीं
-बिजली खरीद का शुल्क 4.21 किलोवाट तय
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