14.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

राजधानी से क्यों नहीं हट रहा अतिक्रमण : हाइकोर्ट

आदेश. नगर निगम करे जोर-शोर से कार्रवाई पटना : पटना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य सरकार एवं पटना नगर निगम को शहर की सड़कों से अतिक्रमण हटाने के लिए जोर-शोर से कार्रवाई करने का आदेश दिया है. मुख्य न्यायधीश राजेंद्र मेनन एवं न्यायमूर्ति सुधीर सिंह ने यह आदेश विकास चंद्र उर्फ गुड्डु बाबा की […]

आदेश. नगर निगम करे जोर-शोर से कार्रवाई
पटना : पटना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य सरकार एवं पटना नगर निगम को शहर की सड़कों से अतिक्रमण हटाने के लिए जोर-शोर से कार्रवाई करने का आदेश दिया है. मुख्य न्यायधीश राजेंद्र मेनन एवं न्यायमूर्ति सुधीर सिंह ने यह आदेश विकास चंद्र उर्फ गुड्डु बाबा की जनहित याचिका की सुनवाइ के दौरान दिया.
कोर्ट ने खास कर पटना जंकशन के पास की सड़कों पर अव्यवस्था, अतिक्रमण एवं सड़क जाम को खत्म करने के लिए सरकार एवं नगर निगम को इसकी विशेेष हिदायत दी. काेर्ट ने कहा कि वह अतिक्रमण हटाने के मामले की मॉनिटरिंग करेगी. याचिकाकर्ता ने हथुआ मार्केट, गांधी मैदान, अशोक राजपथ मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पास, पटना उच्च न्यायालय के पूर्वी गेट, पीएंडएम मॉल के पास की सड़कों एवं पटना की कई और सड़कों से अतिक्रमण हटाने के लिए राज्य सरकार को आदेश देने की प्रार्थना की. उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने के मामले में पटना नगर निगम एवं पुलिस की नाकामी साबित होती रही है. कोर्ट ने पटना नगर निगम को पार्टी बनाने का आदेश देते हुए यह आश्चर्य व्यक्त किया कि बार-बार कोर्ट के अतिक्रमण हटाने का आदेश देने के बावजूद अतिक्रमण हटाने के तुरंत बाद यह कैसे लग जाता है.
छह महीने में करें विस्थापितों को पुनर्वासित
पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह छह महीने के अंदर सीतामढ़ी जिले के रुनी सैदपुर प्रखंड के बागमती नदी पर बने बांध से विस्थापित 170 बेघर परिवारों को पुनर्वासित कर दे. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन एवं न्यायमूर्ति सुधीर सिंह की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान आदेश दिया. याचिका में महेश पासवान ने कहा कि 1985 में 170 परिवार जमीन अधग्रिहण के कारण बेघर हुए. 25 साल बाद 170 परिवार बेघर रहने को मजबूर हैं.
सहायक अभियोजन पदाधिकारी के पद जल्द भरें
पटना उच्च न्यायालय ने सरकार को सहायक अभियोजन अधिकारी के रिक्त पदों को भरने का आदेश दिया है. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन एवं न्यायमूर्ति सुधीर सिंह की खंडपीठ ने चंदन कुमार सिन्हा कि जनहित याचिका की सुनवाई के बाद दिया.
नालंदा सांसद कौशलेंद्र के खिलाफ याचिका खारिज
उच्च न्यायालय ने नालंदा के जदयू सांसद कौशलेंद्र कुमार के खिलाफ दायर चुनाव याचिका को खारिज कर दिया. जस्टिस केके मंडल की एकल पीठ ने गुरुवार को लोजपा के सत्यानंद शर्मा की याचिका की सुनवाई के बाद खारिज कर दिया.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें