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पटना में 10 हजार ज्वेलरी की दुकानें पर 176 में ही मिलता है खरा सोना
सुबोध कुमार नन्दन पटना : पटना जिले में 10 हजार से अधिक ज्वेलरी की बड़ी-छोटी दुकानें हैं. इनमें में अधिकतर दुकानों के बोर्ड पर हॉलमार्किंग आभूषण मिलने का दावा किया जाता है. लेकिन, पड़ताल के दौरान पता चला कि पटनाजिले में केवल 176 दुकानदारों के पास ही सोने के आभूषण के लिए हाॅलमार्किंग का लाइसेंस […]
सुबोध कुमार नन्दन
पटना : पटना जिले में 10 हजार से अधिक ज्वेलरी की बड़ी-छोटी दुकानें हैं. इनमें में अधिकतर दुकानों के बोर्ड पर हॉलमार्किंग आभूषण मिलने का दावा किया जाता है. लेकिन, पड़ताल के दौरान पता चला कि पटनाजिले में केवल 176 दुकानदारों के पास ही सोने के आभूषण के लिए हाॅलमार्किंग का लाइसेंस है. वहीं, चांदी के गहनों के लिए 31 दुकानदारों ने लाइसेंस ले रखा है. सूबे की बात करें तो केवल 467 ज्वेलरी दुकानदारों केपास ही सोने के गहने के लिए हॉलमार्किंग का लाइसेंस है. इनमें 56 दुकानदारों के पास चांदी के गहने के लिए लाइसेंस है. केंद्र सरकार ने हॉलमार्किंग योजनाकी शुरुआत वर्ष 2000 में की थी. भारतीय मानक ब्यूरो से दुकानदारोंको तीन वर्ष के लिए लाइसेंस लेना होता है. शुरुआत में लाइसेंस शुल्क महंगा था, लेकिन सरकार ने शुल्क को कम कर दिया है.
ये है नये नियम
एक जनवरी 2017 से हॉलमार्किंग के लिए नये नियम लागू किया गया है. इस नियम के तहत अब बुलियन व सिक्के पर भी हॉलमार्किंग का प्रावधान किया गया है. इतना ही नहीं आभूषण की शुद्धता अब छह मानकों पर नहीं बल्कि तीन मानक पर ही होगी. नये नियम के तहत आभूषणों पर मार्किंग में निर्माण वर्ष अंकित नहीं होगा. अब सोने की शुद्धता 22, 18 व 14 कैरेट पर ही मापी जा रही है. पहले सोने की शुद्धता 23, 22, 21, 18, 14 व 9 कैरेट पर मापी जाती थी.
सूचना मिलने पर की जाती है कार्रवाई
मानक ब्यूरो की ओर से समय-समय पर हॉल मार्किंग लाइसेंस इसके लिए दुकानदारों के बीच कार्यशाला आयोजित होती है. सूचना मिलने पर मानक ब्यूरो संबंधित दुकानाें की रेकी कर छापेमारी करती है. उपभोक्ताओं से आग्रह है कि हॉलमार्किंग को लेकर कोई सूचना हो, तो मानक ब्यूरो को सूचना दे सकते हैं. उनकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जायेगी.
केसीएस विष्ट, वैज्ञानिक एवं प्रमुख, भारतीय मानक ब्यूरो
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