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बिहार विद्यालय बोर्ड ने 56 और कॉलेजों की मान्यता को किया रद्द, पहले के मान्यता रद्द कॉलेजों से मांगा जवाब

पटना : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सख्त कार्रवाई करते हुए मंगलवार को 56 और स्कूल-कॉलेजों की मान्यता को रद्द कर दिया. इनमें 54 वैसे सभी स्कूल-कॉलेज शामिल हैं, जिनकी मान्यता पहले निलंबित कर दी गयी थी. इन कॉलेजों और स्कूलों से नोटिस देकर जवाब मांगा गया था. फिर भी इन कॉलेजों ने समिति कार्यालय […]

पटना : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सख्त कार्रवाई करते हुए मंगलवार को 56 और स्कूल-कॉलेजों की मान्यता को रद्द कर दिया. इनमें 54 वैसे सभी स्कूल-कॉलेज शामिल हैं, जिनकी मान्यता पहले निलंबित कर दी गयी थी. इन कॉलेजों और स्कूलों से नोटिस देकर जवाब मांगा गया था. फिर भी इन कॉलेजों ने समिति कार्यालय के पास अपना कोई पक्ष नहीं रखा.
इतना ही नहीं, समिति की ओर से उन दो कॉलेजों की भी मान्यता रद्द की गयी, जिन्होंने मान्य संकायों के अलावा दूसरे संकायों में भी नामांकन लिया था. समिति ने 21 स्कूल-कॉलेजों की मान्यता को निलंबित कर दिया है. उसने इन स्कूल-कॉलेजों को कारण बताओ नोटिस कर जवाब मांगा है. समिति की ओर से जिन 13 स्कूल-कॉलेजों की मान्यता पहले रद्द कर दी गयी थी, उसमें संशोधन कर अब इन स्कूल-कॉलेजों की मान्यता को संकायवार रद्द किया गया है.
बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद सिंह ने 2014 से अप्रैल, 2016 के बीच 212 स्कूल-कॉलेजों को बिना जांच किये मान्यता दे दी थी. समिति की ओर से इन स्कूल-कॉलेजों की जांच 14 जुलाई से की जा रही है. जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर चार चरणों में इन स्कूल-कॉलेजों की मान्यता को रद्द करने के साथ निलंबित किया गया है.
बिहार बोर्ड ने अगस्त से अब तक 124 कॉलेजों की मान्यता को रद्द कर दिया है. इसके अलावा 23 कॉलेजों की मान्यता को निरस्त किया जा चुका है. इसके साथ अब तक छह कॉलेजों की पुन: जांच का आदेश का दिया गया है. जिनकी मान्यता रद्द की गयी है, वे कॉलेज संबंद्धता के मानकों को पूरा नहीं करते हैं. इन कॉलेजों के पास पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल का मैदान, खेलकूद उपकरण, अग्निशमक सामग्री, प्रशासनिक कक्ष आदि मानक के अनुसार नहीं पाया गया है.
समिति ने वैशाली जिले के पांच विद्यालयों की मान्यता निरस्त कर दी है. इन विद्यालयों को 25 नवंबर 2015, 30 अप्रैल 2016 और 21 मई 2016 को संबंद्धता की स्वीकृति दी गयी थी. लेकिन, इन विद्यालयों को पत्र निर्गत नहीं किया गया था. इस कारण इन विद्यालयों की संबंद्धता को निरस्त कर दिया गया है.

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