पटना : राज्य के सैनिक या सेना के पदाधिकारी की शहादत पर अब राज्य सरकार 11 लाख अनुग्रह अनुदान देगी. यह निर्णय मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया. कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि अब तक राज्य के शहीद सैनिकों को पांच लाख रुपये अनुग्रह अनुदान देने का प्रावधान था. अब युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति में शहीद हुए सेना के जवान या अधिकारी के निकटतम आश्रित को 11 लाख रुपये अनुग्रह अनुदान दिया जायेगा. मंगलवार को संपन्न कैबिनेट की बैठक में कुल 13 एजेंडों को मंजूर किया गया. राज्य सरकार ने पूर्वी चंपारण के पिपरा कोठी में कृषि अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार को 10 हेक्टेयर यानी लगभग 25 एकड़ जमीन नि:शुल्क देने का निर्णय लिया है. राज्य में हरित क्रांति से कृषि के क्षेत्र में विकास के लिए 156.14 करोड़ रुपये मंजूर किया है.
विभिन्न अारोपों में आरोपित चार अधिकारी की सेवा को बरखास्त करने का निर्णय लिया गया है. इसमें दो विवाह करने के आरोपी और दरभंगा के तत्कालीन जिला जन संपर्क पदाधिकारी अनंत कुमार की सेवा बरखास्त करने का निर्णय लिया गया है. बिहार वित्त सेवा के वाणिज्यकर पदाधिकारी अफसां अजीम और बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी व तत्कालीन बीडीओ सह अंचलाधिकारी सुरेश कुमार के बरखास्तगी पर कैबिनेट की मुहर लगी है. वहीं कटिहार जिले के बलरामपुर प्रखंड के तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. संजय कुमार को पांच साल से अधिक समय से लगातार सेवा से अनुपस्थित रहने पर सेवा से बरखास्त करने का निर्णय लिया गया है.