पटना हाइकोर्ट ने लगायी फटकार, कहा-काम नहीं कर सकते तो पद छोड़ दें

पटना : बिहार के पटना विश्वविद्यालय के सैदपुर हॉस्टल की बदहाल स्थिति पर पटना हाइकोर्ट ने अधिकारियों को बड़ी नसीहत देते हुए जमकर फटकार लगायी है. हाइकोर्ट ने सैदपुर हॉस्टल की दयनीय स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा है कि हॉस्टल की स्थिति ऐसी है कि वहां जानवर भी ना रहे. कोर्ट के न्यायमूर्ति नवनीति […]

By Prabhat Khabar Print Desk | October 25, 2016 4:26 PM

पटना : बिहार के पटना विश्वविद्यालय के सैदपुर हॉस्टल की बदहाल स्थिति पर पटना हाइकोर्ट ने अधिकारियों को बड़ी नसीहत देते हुए जमकर फटकार लगायी है. हाइकोर्ट ने सैदपुर हॉस्टल की दयनीय स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा है कि हॉस्टल की स्थिति ऐसी है कि वहां जानवर भी ना रहे. कोर्ट के न्यायमूर्ति नवनीति प्रसाद सिंह की खंडपीठ ने इस संबंध में स्वतः संज्ञान लेते हुए यह सुनवाई की है. गौरतलब हो कि गाहे-बगाहे सैदपुर हॉस्टल की दयनीय स्थिति की तसवीरें समाचार पत्रों में प्रकाशित होती रहती हैं. साथ ही विभिन्न मीडिया माध्यमों के जरिये हॉस्टल की तसवीर सामने आती है.

कोर्ट ने यह भी कहा कि इस विवि ने राज्य को कई राजनेता और मुख्यमंत्री के साथ देश को केंद्रीय मंत्री दिये हैं लेकिन आज इसकी दुर्दशा यह है. कोर्ट ने कहा कि राज्य के मुख्य सचिव, वित्त, शिक्षा और भवन निर्माण विभाग के प्रधान सचिव को अगली सुनवाई में उपस्थित होना जरूरी है. साथ ही पटना विवि के वीसी और रजिस्ट्रार को भी कोर्ट ने उपस्थित रहने का निर्देश दिया. विवि प्रशासन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि हॉस्टलों की मरम्मती का काम विवि ने कराया लेकिन उनके पास उतनी राशि नहीं है कि काम पूरा कराया जा सके. कोर्ट ने इस जवाब पर पूरी तरह नाराजगी जताते हुए कहा कि काम नहीं कर सकते तो पद छोड़ दे. कोर्ट ने इस मामले पर आगामी 28 अक्टूबर को सुनवाई की बात कही.

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