9.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

उत्तर पुस्तिकाओं में छात्रों की ही हैंडराइटिंग!

पटना : रिजल्ट घोटाले का सबसे बड़ा सच सामने आनेवाला है. एफएसएल जल्द रिपोर्ट देगी कि जो लिखी हुई उत्तर पुस्तिकाएं मिलीं थीं, उन पर किसकी हैंडराइटिंग है. सेटिंग वाले शिक्षकों ने कॉपियां लिखी हैं या उनकी मदद से छात्रों से ही कापियां लिखवायी गयी हैं. एसआइटी की पूछताछ में यह साफ तो नहीं हो […]

पटना : रिजल्ट घोटाले का सबसे बड़ा सच सामने आनेवाला है. एफएसएल जल्द रिपोर्ट देगी कि जो लिखी हुई उत्तर पुस्तिकाएं मिलीं थीं, उन पर किसकी हैंडराइटिंग है. सेटिंग वाले शिक्षकों ने कॉपियां लिखी हैं या उनकी मदद से छात्रों से ही कापियां लिखवायी गयी हैं. एसआइटी की पूछताछ में यह साफ तो नहीं हो पाया है, लेकिन सूत्रों की मानें तो कॉपियों पर उन्हीं छात्रों की हैंडराइटिंग हैं, जिन्हें जिला या स्टेट टॉपर बनाया जाना था. एसआइटी ने यह जानकारी जुटायी है कि कॉपियों को रात में बच्चा के घर पर ही लिखवाया जाता था.
हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गयी है. अगर एफएसल की रिपोर्ट में छात्रों की लिखावट की पुष्टि होती है, तो ऐसे लोग कानूनी लपेटे में आ सकते हैं.
बीआर कॉलेज के प्रिसिंपल अमित कुमार उर्फ बच्चा राय के घर से एसआइटी ने इंटर साइंस और बॉयाेलॉजी की लिखी हुई काॅपियां बरामद की थीं. कुल 12 कॉपियां मिली थीं. इनमें एक कॉपी वर्ष 2015 की भी थी. एसआइटी कॉपियों के सीरियल कोड और हैंडराइटिंग को लेकर एक्सपर्ट से रिपोर्ट ले रही है. वहीं बच्चा राय की बेटी फर्जी टॉपर शालिनी राय व सौरभ श्रेष्ठ की कॉपी गंगा देवी कॉलेज से बरामद हुई थीं. उस समय गंगा देवी कॉलेज की प्रिंसिपल उषा सिन्हा थी. इसके अलावा कॉपियों के कोडिंग सिस्टम की भी जांच की जा रही है.
पटना. बिहार बोर्ड रिजल्ट घोटाला केस के चार्जशीट दाखिल होने के दूसरे दिन निगरानी की विशेष अदालत में चार लोगों की अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई हुई. इसमें अमित कुमार उर्फ बच्चा राय के पिता राजदेव राय, पत्नी संगीता राय तथा जितेंद्र कुमार, संगीता कुमारी की अर्जी शामिल थी. निगरानी प्रथम के विशेष जज राघवेंद्र कुमार सिंह की तरफ से उन्हें अग्रिम जमानत तो नहीं दी गयी, लेकिन कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.
कोर्ट ने एसआइटी से चारों आरोपितों के खिलाफ सबूत मांगे हैं. मालूम हो निगरानी की विशेष अदालत द्वारा पहले भी तीन लोगों की गिरफ्तारी पर रोक लगायी जा चुकी है. इसमें विशुनदेव राय, राजवंशी राय व रामनगीना राय शामिल हैं. इन लोगों ने भी अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगायी थी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें