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सभी कोर्ट परिसर में लगेगी फ्रैंकिंग मशीन
दो महीने में मशीन लगाने का काम पूरा होने की संभावना पटना : राज्य में जाली न्यायिक स्टांप की बिक्री और इसमें होने वाली धांधली को रोकने के लिए सभी कोर्ट परिसर में फ्रैंकिंग मशीन लगायी जायेगी. इससे संबंधित आदेश निबंधन विभाग ने जारी कर दिया है. हाइकोर्ट, तमाम जिला एवं सत्र न्यायालय समेत सभी […]
दो महीने में मशीन लगाने का काम पूरा होने की संभावना
पटना : राज्य में जाली न्यायिक स्टांप की बिक्री और इसमें होने वाली धांधली को रोकने के लिए सभी कोर्ट परिसर में फ्रैंकिंग मशीन लगायी जायेगी. इससे संबंधित आदेश निबंधन विभाग ने जारी कर दिया है.
हाइकोर्ट, तमाम जिला एवं सत्र न्यायालय समेत सभी 55 कोर्ट परिसर में इस मशीन को लगाने की पहल शुरू कर दी गयी है. विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार, करीब दो महीनों में सभी कोर्ट परिसरों में यह मशीन लग जायेगी. वर्तमान में हाइकोर्ट समेत करीब एक दर्जन कोर्ट परिसरों में यह मशीन लगी हुई है. विभाग ने यह भी कहा है कि जिन कोर्ट परिसरों में फ्रैंकिंग मशीन लगी हुई है, वहां कागज या छपाई वाले न्यायिक स्टांप की बिक्री को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है. इन स्थानों पर प्रिंटेड स्टांप के स्थान पर फ्रैंकिंग मशीन से जारी स्टांप की ही बिक्री की जायेगी. जिन कोर्ट परिसरों में फ्रैंकिंग मशीन लगी हुई है, वहां कागज वाले स्टांप की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है. इन कोर्ट में कागज वाले स्टांप का कोई प्रयोग नहीं किया जायेगा.
यहां तमाम न्यायिक प्रक्रिया में फ्रैंकिंग मशीन वाले स्टांप का ही प्रयोग किया जायेगा. अगर कोई कागज वाले स्टांप का उपयोग किया भी जाता है, तो वह मान्य नहीं होगा. ऐसी स्थिति में लोगों को जगरूक कर उन्हें फ्रैंकिंग मशीन वाले स्टांप का ही प्रयोग करने के लिए कहा गया है. अगर कहीं फ्रैंकिंग मशीन खराब है, तो इसे तुरंत ठीक करवाने के लिए भी विभाग ने कहा है. फ्रैंकिंग मशीन के प्रयोग से जाली स्टांप का प्रचलन बंद होगा और इसकी कालाबाजारी भी बंद करने मेंसहायता होगी.
राज्य में अवैध रूप से नकली और ज्यादा दाम पर स्टांप की बिक्री की काफी शिकायतें मिलती रहती हैं. इसके मद्देनजर यह व्यवस्था की गयी है. जाली स्टांप की बिक्री से राज्य सरकार को काफी मात्रा में राजस्व की क्षति होती है.
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