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75 परिवारों के बीच बांटेंगे 624356 रुपये

पटना : बिहार अपराध पीड़ित कल्याण नियमावली-2013 के तहत 108 अपराधियों के अपराध से पीड़ित 75 परिवारों के बीच 624356 रुपये वितरित करने की अनुशंसा की गयी है. राशि अपराधियों से ही वसूला जायेगा. मालूम हो कि जेल में श्रम के बदले में अपराधियों को राशि मिलती है. मंगलवार को जिलाधिकारी संजय कुमार अग्रवाल की […]

पटना : बिहार अपराध पीड़ित कल्याण नियमावली-2013 के तहत 108 अपराधियों के अपराध से पीड़ित 75 परिवारों के बीच 624356 रुपये वितरित करने की अनुशंसा की गयी है. राशि अपराधियों से ही वसूला जायेगा. मालूम हो कि जेल में श्रम के बदले में अपराधियों को राशि मिलती है.
मंगलवार को जिलाधिकारी संजय कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अपराध पीड़ित कल्याण समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है. जानकारी के मुताबिक उप कारा, बाढ़ व आदर्श केंद्रीय कारा बेऊर के बंदियों को श्रम के बदले में एक नियत राशि का कुछ अंश पारिश्रमिक के रूप में दिया जाता है. बंदियों को देय पारिश्रमिक राशि का एक निर्धारित अंश अपराध से पीड़ित परिवारों के कल्याण के लिए जमा किया जाता है.
प्रस्ताव पर राज्य स्तर पर गठित अपराध पीड़ित कल्याण न्यास द्वारा अनुमति मिलते ही लाभार्थी को चेक के माध्यम से राशि का भुगतान किया जायेगा. जहां एक अपराधी के अपराध से एक से अधिक परिवार पीड़ित हैं,वैसे में संबंधित अपराधी के पारिश्रमिक राशि को सभी परिवारों के बीच बराबर बांटा जायेगा.

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