विदित हो की सीओ चंदेश्वर प्रसाद सिंह ने डीएम को झांसे में रख कर घोसवरी गांव निवासी रतन प्रकाश सिंह की दो एकड़ तिरपन डिसमिल निजी जमीन को गैरमजरूआ घोषित कर उसे 24 भूमिहीनों के बीच डीएम के हाथों परचा वितरित करवा दिया, जबकि जमीन की रसीद आज भी रतन प्रकाश सिंह के नाम से ही कट रही है.
आवेदक ने बताया कि उसने सारे दस्तावेज अंचलाधिकारी को उपलब्ध कराए, पर उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी. लाचार आवेदक ने हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हाइकोर्ट ने सीओ चंदेश्वर सिंह को निलंबित करने के साथ ही तीन महीनों के अंदर विभागीय कार्रवाई का आदेश पटना के डीएम व राजस्व विभाग को दिया है . कोर्ट ने अधिकारिओं को जमीन पर यथास्थिति बनाये रखने का भी आदेश दिया है.