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अश्लील गाना बजाया तो एक साल तक की सजा

बस-ऑटो ड्राइवर पर सख्ती पटना : पटना हाइकोर्ट ने साफ कर दिया है कि यदि महिलाओं ने बस और आॅटो में अश्लील गाना बजाने की शिकायत की, तो ड्राइवर को एक साल तक सजा हो सकती है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस समरेंद्र प्रताप सिंह के कोर्ट में शुक्रवार को चाणक्या विधि […]

बस-ऑटो ड्राइवर पर सख्ती
पटना : पटना हाइकोर्ट ने साफ कर दिया है कि यदि महिलाओं ने बस और आॅटो में अश्लील गाना बजाने की शिकायत की, तो ड्राइवर को एक साल तक सजा हो सकती है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस समरेंद्र प्रताप सिंह के कोर्ट में शुक्रवार को चाणक्या विधि विवि के दो छात्र संजीत कुमार और नागेंद्र की जनहित याचिका की सुनवाई के क्रम में डीजीपी पीके ठाकुर की ओर से कहा गया कि पुलिस मुख्यालय कोर्ट के इस आदेश को सख्ती से लागू करेगी. सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि पुलिस मुख्यालय से डीजीपी का यह आदेश राज्य के सभी एसपी काे भेज दिया गया है.
आॅटो और बसों में अश्लील गाना बजाने के लिए पहले से ही तीन महीने की सजा का प्रावधान है. अब यदि महिलाओं ने इसकी शिकायत की और कहा कि अश्लील गाने बजने से वे लज्जित महसूस कर रही हैं या उनका अपमान हुआ है, तो दोषी व्यक्ति को एक साल तक की सजा हो सकती है. डीजीपी ने सभी एसपी को लंबी दूरी की बसों पर भी नजर रखने को कहा है.
इसके तहत ट्रकों में भी अश्लील गाना नहीं बजाया जायेगा. सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि अश्लील गाना बजाने के आरोप में पटना के कोतवाली थाने में कई ड्राइवर और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गयी है. ऐसे व्यक्तियों की एक सूची भी पुलिस मुख्यालय की ओर से कोर्ट में पेश की गयी. डीजीपी के इस आश्वासन के बाद कोर्ट ने याचिका निष्पादित कर दी. साथ यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं को जब भी महसूस हो कि कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है, तो वे अदालत में अपनी बात रख सकते हैं.

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