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पीड़िता को नहीं मिला न्याय
रेप की प्राथमिकी दर्ज करने में लगा दिये नौ माह पटना : राजाबाजार की रहने वाली सलोनी गुप्ता (बदला हुआ नाम) की जिंदगी उसके होने वाले जीवन साथी ने ही बरबाद कर दी. आज सलोनी घुट-घुट कर जी रही हैं. लेकिन, आरोपी जमानत लेकर आराम से घूम रहा है. प्रभात खबर में खबर प्रकाशित होने […]
रेप की प्राथमिकी दर्ज करने में लगा दिये नौ माह
पटना : राजाबाजार की रहने वाली सलोनी गुप्ता (बदला हुआ नाम) की जिंदगी उसके होने वाले जीवन साथी ने ही बरबाद कर दी. आज सलोनी घुट-घुट कर जी रही हैं. लेकिन, आरोपी जमानत लेकर आराम से घूम रहा है. प्रभात खबर में खबर प्रकाशित होने के बाद महिला थाने ने केस दर्ज तो किया, लेकिन अभी तक सलोनी को न्याय नहीं मिला है. आरोपी को मार्च 2016 में जमानत मिल गयी थी.
धारा 376 के तहत मामला हुआ था दर्ज : सलोनी गुप्ता ने रेप होने का मामला धारा 376 के तहत दर्ज करवाया था. सलोनी ने बताया कि आरोपी को जमानत मिल गयी है. वकील श्रुति सिंह ने बताया कि धारा 376 और धारा 354 के तहत जो भी मामले दर्ज होते है, उसमें जमानत नहीं मिल सकती है. धारा 376 के तहत रेप के मामले दर्ज किये जाते हैं. वहीं धारा 354 के तहत किसी महिला की इज्जत पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग करने पर मामला दर्ज किया जाता है.
भावी जीवनसाथी ने ही दिया धोखा
सलोनी गुप्ता की शादी उनके अभिभावकों ने तय की थी. जनवरी 2015 में शादी होनी थी. इससे पहले मई 2014 में सलोनी अपने होने वाले पति के साथ पटना स्थित उसके घर पर गयी. घर पर कोई नहीं था. इसका फायदा उठा कर उसके होने वाले पति ने उसके साथ रेप किया. इसके बाद शादी करने से इनकार कर दिया. सलोनी महिला थाने गयी, लेकिन केस दर्ज नहीं किया गया. उसने कई बार थाने का चक्कर लगाया लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ. आखिरकार घटना के नौ महीने बाद फरवरी, 2015 में प्रभात खबर में खबर छपने के बाद केस दर्ज किया गया.
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