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आवास, वाहन व कार्यालय में ही बैनर-पोस्टर लगाने की अनुमति
मसौढ़ी : आदर्श आचार संहिता के तहत पंचायत चुनाव में मुखिया व पंचायत समिति पद के प्रत्याशी सार्वजनिक स्थलों पर प्रचार के लिए किसी तरह का बैनर–पोस्टर नहीं लगा पायेंगे. ऐसा करनेवाले प्रत्याशियों के खिलाफ संबंधित थाने में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी. इस बाबत निर्वाची पदाधिकारी सह धनरूआ बीडीओ पंकज कुमार निगम ने […]
मसौढ़ी : आदर्श आचार संहिता के तहत पंचायत चुनाव में मुखिया व पंचायत समिति पद के प्रत्याशी सार्वजनिक स्थलों पर प्रचार के लिए किसी तरह का बैनर–पोस्टर नहीं लगा पायेंगे. ऐसा करनेवाले प्रत्याशियों के खिलाफ संबंधित थाने में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी.
इस बाबत निर्वाची पदाधिकारी सह धनरूआ बीडीओ पंकज कुमार निगम ने बताया कि पंचायत में मुखिया और पंचायत समिति सदस्य के प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता के तहत अपने आवास , वाहन और कार्यालय में ही बैनर-पोस्टर लगाने की अनुमति दी गयी है. इसके अलावा कहीं भी वे प्रचार का बैनर नहीं लगा सकते बीडीओ ने यह भी बताया कि इस नियमावली का उल्लंघन करनेवाले प्रत्याशियों के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के तहत संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी. इधर, मंगलवार को प्रशासन ने सड़क किनारे लगाये गये कई बैनरों को हटाया .
दूसरी ओर, जिला पर्षद पद के प्रत्याशियों को इसमें थोड़ी छूट दी गयी है.जिला पर्षद पद के प्रत्याशी सार्वजनिक स्थलों , सरकारी भवनों और पुल – पुलिया पर बैनर नहीं लगा सकेंगे. वे इसके अलावा अन्य जगहों पर एसडीओ की अनुमति लेकर प्रचार के लिए बैनर – पोस्टर लगा सकते हैं . इसकी पुष्टि करते हुए निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीओ आनंद शर्मा ने बताया कि जिला पर्षद के प्रत्याशी अपने प्रचार का बैनर अनुमति लेकर ही लगायें.
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