Advertisement
अवैध विज्ञापन होर्डिंग पर कार्रवाई, जुर्माना
पटना : प्रभात खबर में मंगलवार के अंक में ‘3450 होर्डिंग किसकी, पता नहीं’ शीर्षक से खबर छपी. इस खबर के बाद नगर आयुक्त की नींद खुली और उन्होंने उप नगर आयुक्त (राजस्व) को निर्देश दिया कि वैध और अवैध होर्डिंगों को चिह्नित करें. अवैध होर्डिंग जिन एजेंसियों की है, उन पर कार्रवाई सुनिश्चित करें. […]
पटना : प्रभात खबर में मंगलवार के अंक में ‘3450 होर्डिंग किसकी, पता नहीं’ शीर्षक से खबर छपी. इस खबर के बाद नगर आयुक्त की नींद खुली और उन्होंने उप नगर आयुक्त (राजस्व) को निर्देश दिया कि वैध और अवैध होर्डिंगों को चिह्नित करें. अवैध होर्डिंग जिन एजेंसियों की है, उन पर कार्रवाई सुनिश्चित करें.
नगर आयुक्त के निर्देश के आलोक में उप नगर आयुक्त (राजस्व) ने बुधवार को चारों अंचल के कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्दश दिया है कि निगम क्षेत्र के सभी भवनों, सड़कों और चौक-चौराहों पर प्रदर्शित वैध व अवैध विज्ञापनों के भौतिक सत्यापन के लिए स्थल की जांच करें.
इसमें यूनीपोल, होर्डिंग, सब शेल्टर, बैनर व पोस्टर आदि विज्ञापन होर्डिंग को शामिल करना है. इसके साथ ही होर्डिंग का डेटा समेकित करने के साथ साथ दंड शुल्क आरोपित करें. उप नगर आयुक्त (राजस्व) ने बताया कि अवैध होर्डिंग लगाने वाली विज्ञापन एजेंसियों पर नगरपालिका एक्ट 2007 की धारा 151, धारा- 152, व धारा- 431 के तहत कार्रवाई की जायेगी. साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी वसूला जायेगा.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement