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सिपाही बहाली में महिलाओं को लंबाई में छूट नहीं

पटना : राज्य सरकार सिपाहियों की बहाली में महिला अभ्यर्थियों को न्यूनतम लंबाई में कोई अतिरिक्त छूट नहीं मिलेगी. उनके लिए जो न्यूनतम लंबाई पहले से निर्धारित है, वहीं आगे भी रहेगा. विधानसभा में गृह विभाग के प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने शुक्रवार को भाकपा माले के सत्यदेव राम के ध्यानाकर्षण सूचना के जवाब […]

पटना : राज्य सरकार सिपाहियों की बहाली में महिला अभ्यर्थियों को न्यूनतम लंबाई में कोई अतिरिक्त छूट नहीं मिलेगी. उनके लिए जो न्यूनतम लंबाई पहले से निर्धारित है, वहीं आगे भी रहेगा.
विधानसभा में गृह विभाग के प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने शुक्रवार को भाकपा माले के सत्यदेव राम के ध्यानाकर्षण सूचना के जवाब कहा कि महिला सिपाही पद की भरती में न्यूनतम लंबाई की सीमा को कम करने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है.
विधानसभा में वह सरकार का पक्ष रख रहे थे. उन्होंने बताया कि सिपाही बहाली में अनारक्षित वर्ग व पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेमी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 162 सेमी, अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के पुरुषों के लिए 160 सेमी, जबकि भारतीय मूल के गोरखा बटालियन के लिए न्यूनतम 158 सेमी लंबाई निर्धारित की गयी है. वहीं, महिलाओं के लिए न्यूनतम लंबाई 155 सेमी निर्धारित है

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