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टॉल टैक्स वसूली पर रोक मामले में कोर्ट का फैसला सुरक्षित
पटना : पटना उच्च न्यायालय ने मुजफ्फरपुर से सोनबरसा जाने वाली नेशनल हाइवे 77 पर टाॅल टैक्स वसूले जाने पर रोक लगाने संबंधी याचिका की सुनवाई पूरी कर ली है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखने का निर्देश सुनाया. याचिका कर्ता के वकील का […]
पटना : पटना उच्च न्यायालय ने मुजफ्फरपुर से सोनबरसा जाने वाली नेशनल हाइवे 77 पर टाॅल टैक्स वसूले जाने पर रोक लगाने संबंधी याचिका की सुनवाई पूरी कर ली है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखने का निर्देश सुनाया. याचिका कर्ता के वकील का कहना था कि यह सड़क अभी पूरी नहीं हुई है. 87 किलोमीटर लंबी इस सड़क में अभी 77 किलोमीटर ही निर्माण हुआ है.
ऐसे में जब तक निर्माण पूरा नहीं हो जाता, तब तक टाॅल टैक्स की वसूली नहीं हो सकती. इसके विरोध में एडिशनल साॅलिसीटर जेनरल एसडी संजय ने कहा कि कुछ दूरी में सड़क मामूली खराब है, जिसे ठीक कराया जा रहा है. इसलिए टाॅल टैक्स वसूली की जा सकती है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है.
दैनिक सूची को लेकर वकीलों का अल्टीमेटम : पटना हाइकोर्ट के वकीलों ने हाइकोर्ट प्रशासन को मुकदमों की आॅनलाइन सूची एक अप्रैल से जारी करने से मना करने की अपील की है. वकीलों ने कहा है कि अधिकतर वकीलों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है.
ऐसे में दैनिक सूची के प्रकाशन नहीं होने से उनके सामने दिक्कतें आयेंगी. वरीय अधिवक्ता विंध केसरी कुमार की अध्यक्षता में वकीलों ने कोर्ट प्रशासन को 24 घंटे में इस मामले में निर्णय लेने की अपील की है. वकीलों ने कहा कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गयीं तो 31 मार्च को बैठक कर एक अप्रैल से कामकाज नहीं करने का फैसला लेने को बाध्य होंगे.
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