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फ्लैट खाली करें, छह हफ्ते में मुआवजा
संतोषा अपार्टमेंट. निगम को मिली सुप्रीम कोर्ट की कॉपी, चार माह के अंदर टूटेगा फ्लोर पटना : संतोषा अपार्टमेंट के तीन ऊपरी फ्लोर तोड़े जाने के फैसले की कॉपी नगर निगम को मिल गयी. चार माह के अंदर उन अपार्टमेंट को तोड़ दिया जायेगा. फ्लैट खाली करनेवाले लोगों को छह हफ्ते के अंदर मुअावजे की […]
संतोषा अपार्टमेंट. निगम को मिली सुप्रीम कोर्ट की कॉपी, चार माह के अंदर टूटेगा फ्लोर
पटना : संतोषा अपार्टमेंट के तीन ऊपरी फ्लोर तोड़े जाने के फैसले की कॉपी नगर निगम को मिल गयी. चार माह के अंदर उन अपार्टमेंट को तोड़ दिया जायेगा. फ्लैट खाली करनेवाले लोगों को छह हफ्ते के अंदर मुअावजे की राशि मिल जायेगी. गौरतलब है कि बिल्डिंग बाइलॉज के उल्लंघन मामले में बंदर बगीचा स्थित संतोषा अपार्टमेंट के ऊपरी तीन फ्लोर को तोड़ने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने 10 मार्च को दी है.
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि अपार्टमेंट के अवैध हिस्से को चार माह के भीतर तोड़ कर कोर्ट में रिपोर्ट भी सौंपें. इसके आलोक में नगर आयुक्त जय सिंह ने कहा कि अगले सप्ताह अपार्टमेंट के अवैध हिस्से को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी. नगर आयुक्त जय सिंह ने बताया कि कोर्ट के फैसले की कॉपी निगम में पहुंच गयी है.
अगले सप्ताह इससे संबंधित पब्लिक नोटिस प्रकाशित कर दिया जायेगा, ताकि प्रभावित व्यक्ति अपने-अपने फ्लैट खाली कर दें. नोटिस देने के तीस दिनों के भीतर फ्लैट खाली करना होगा, ताकि अवैध हिस्से को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जा सके. उन्होंने बताया कि अवैध हिस्से को तोड़ने के लिए एजेंसी हायर की जायेगी, ताकि अपार्टमेंट के अवैध हिस्से के बाद रह रहे लोगों को दिक्कत नहीं हो.
मुआवजे में सात हजार रुपये स्क्वायर फुट
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि प्रभावित फ्लैट मालिकों को घर खाली करने के छह सप्ताह के भीतर मुआवजे की राशि देना है. वहीं, मुआवजे की राशि भी बढ़ा दी गयी है. नौ जुलाई, 2014 को कोर्ट ने अपने फैसमें में कहा था कि प्रभावित व्यक्ति को छह हजार रुपये प्रति स्क्वायर फुट से मुआवजा मिलेगा, जिसको बढ़ाते हुए सात हजार रुपये कर दिया है.
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