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आयु प्रमाणपत्रों की होगी जांच

पटना : पंचायत आम चुनाव में प्रत्याशियों की उम्र पर विशेष नजर रहेगी. पंचायत चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशियों की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष है. 21 वर्ष के कम उम्र के प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों को अवैध माना जायेगा. नामांकन पत्र दाखिल करते समय हर उम्मीदवार को कई तरह के दस्तावेज जमा करने होते […]

पटना : पंचायत आम चुनाव में प्रत्याशियों की उम्र पर विशेष नजर रहेगी. पंचायत चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशियों की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष है. 21 वर्ष के कम उम्र के प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों को अवैध माना जायेगा. नामांकन पत्र दाखिल करते समय हर उम्मीदवार को कई तरह के दस्तावेज जमा करने होते हैं जिसमें जन्म का प्रमाण पत्र भी शामिल है.
आयु प्रमाण पत्र को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग को अक्सर शिकायतें मिलते रहती है. इसे लेकर आयोग ने स्पष्ट गाइड लाइन जारी किया है. इससे किसी भी प्रत्याशी के उम्र के विवाद का निपटारा किया जा सके. आयोग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार पंचायत के पदों पर निर्वाचन के लिए प्रत्याशी की उम्र नामांकन के दिन 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए. यह पाया जाता है कि पंचायत आम निर्वाचन में नामांकन के समय बहुत से प्रत्याशी अपन शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज उम्र से भिन्न उम्र को नामांकन पत्र में दर्ज कराया जाता है.
कुछ प्रत्याशी नामांकन के समय अपनी उम्र छपाने के लिए वास्तविक शैक्षणिक योग्यता के विवरण नहीं देकर सिर्फ साक्षर दर्ज कर देते है. यह इसलिए किया जाता है कि ऐसे उनसे कम उम्र के प्रत्याशी की सही उम्र का पता चल जाता है. इन सबको देखते हुए आयोग ने निर्देश दिया है कि नामांकन पत्र संलग्न करते समय शपथ पत्र में प्रत्याशियों के बायोडाटा के संबंध में बहुत सी जानकारियां देनी है. शैक्षणिक योग्यता की जानकारी भी इसमें शामिल है. शैक्षणिक योग्यता में मैट्रिकुलेशन या उसके समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करनी पड़ेगी. निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्रत्याशी के मैट्रिकुलेशन या उसके समकक्ष के प्रमाण पत्र में दर्ज उम्र के आधार पर उसकी उम्र की गणना की जायेगी. चाहे मतदाता सूची या मतदाता पहचान पत्र में उसकी उम्र इससे अलग ही क्यों न दर्ज की गयी है.
कोई प्रत्याशी मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र की कोई अन्य प्रति देता है तो प्रत्याशी द्वारा दिये गये शैक्षणिक प्रमाण पत्र से भिन्न तथ्यों को दर्शाता है तो वैसी स्थिति में निर्वाची पदाधिकारी द्वारा सभी तथ्यों को अपने आदेश में जिक्र करते हुए प्रत्याशी द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र की मान्यता देकर देकर नामांकन पत्र स्वीकृत कर लिया जायेगा. इसे निर्वाची पदाधिकारी अलग पंजियों में नोट करेंगे. बाद में पत्राचार के माध्यम से प्रत्याशी के शपथ पत्र मे दिये उम्र की जांच करायी जायेगी. प्रत्याशी के द्वारा दिये गये शपथ पत्र में गलत जानकारी होने पर कार्रवाई होगी. अगर प्रत्याशी विजयी होता है तो उसे अयोग्य कर दिया जायेगा.
कोई प्रत्याशी मैट्रिकुलेशन या समकक्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ है तो मतदाता सूची में दर्ज उम्र के आधार पर ही उसकी उम्र के संबंध में निर्णय लिया जायेगा. वैसे प्रत्याशी को यह सूचित कर दिया जायेगा कि अधिनियम की धारा 136(1) के प्रावधानों के तहत आपत्ति आने पर आयोग विद्यालय की पंजियों में दर्ज उम्र, स्थानीय निकाय एवं अन्य प्राधिकृत संस्थाओं की पंजियों में दर्ज उम्र आदि पर भी विचार कर सकता है.

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