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अवैध निर्माण रोकने में सरकार करे मदद

पटना: पटना हाइकोर्ट ने राजधानी में अवैध अपार्टमेंट के निर्माण पर रोक लगाने के लिए सरकार से सहयोग करने को कहा है. जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस शैलेश कुमार सिन्हा की अदालत ने सुनवाई करते हुए कहा कि अपार्टमेंट की ओर से लगातार शिकायत मिलती है कि वे गलत नहीं हैं, फिर भी काम बंद […]

पटना: पटना हाइकोर्ट ने राजधानी में अवैध अपार्टमेंट के निर्माण पर रोक लगाने के लिए सरकार से सहयोग करने को कहा है. जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस शैलेश कुमार सिन्हा की अदालत ने सुनवाई करते हुए कहा कि अपार्टमेंट की ओर से लगातार शिकायत मिलती है कि वे गलत नहीं हैं, फिर भी काम बंद है. ऐसे लोग अब एफेडेफिट कर नगर निगम आयुक्त को आवेदन दें. निगम आयुक्त इसके लिए समय देंगे और इस पर वो निर्णय लेंगे. निगम ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अभी भी अवैध निर्माण हो रहा है.

अभी भी दो सौ केस विजिलेंस में हो चुका है. इसमें से सात मामलों को निबटारा हो चुका है, जबकि बाकी मामलों के लिए कार्रवाई तेजी से चल रही है. नगर निगम आयुक्त ने कोर्ट को बताया कि इन मामलों के निबटारे के लिए छह टीमें बनायी गयी हैं. ये टीम अवैध भवन पाये जाने पर सख्त कार्रवाई करने के लिए रिपोर्ट भी देती है.

कोर्ट ने कहा कि इसके लिए सरकार सहयोग करे, ताकि जिसका निर्माण सही होने के बाद भी काम बंद है, प्रभावित न हो. इस मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी. इधर, बिल्डर एसोसिएशन का कहना है कि 294 अपार्टमेंटों का निर्माण सही है, फिर भी उसके निर्माण पर रोक लगा दिया गया है. इस पर कोर्ट ने नगर निगम से सभी पर कंसिडर करने को कहा है. साथ ही जल्द केस डिस्पोजल करें, ताकि लोगों को न्याय मिल सके.

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