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जहां रोज 250 आवेदन आते थे वहां तीन घंटे में एक आवेदन
होल्डिंग टैक्स रसीद के कारण लगा जन्म प्रमाण पत्र पर ब्रेक पटना : जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए होल्डिंग टैक्स रसीद की अनिवार्यता ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. रसीद के अभाव में लोग आवश्यकता होने के बावजूद अपने बच्चों के लिए जन्म प्रमाणपत्र नहीं बनवा पा रहे हैं. अभी स्कूलों की नामांकन […]
होल्डिंग टैक्स रसीद के कारण लगा जन्म प्रमाण पत्र पर ब्रेक
पटना : जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए होल्डिंग टैक्स रसीद की अनिवार्यता ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. रसीद के अभाव में लोग आवश्यकता होने के बावजूद अपने बच्चों के लिए जन्म प्रमाणपत्र नहीं बनवा पा रहे हैं. अभी स्कूलों की नामांकन प्रक्रिया चल रह रही है.
आम तौर पर ऐसे समय में नगर निगम कार्यालय में जन्म प्रमाण पत्र बनवानेवालों की भीड़ उमड़ी रहती है. लेकिन, इस बार स्थिति बिल्कुल उलट है. सोमवार को प्रभात खबर संवाददाता ने निगम की जन्म-मृत्यु शाखा का जायजा लिया. सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे तक जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सिर्फ एक आवेदन जमा हुआ था.
नगर आयुक्त ने विभागीय निर्देश के आलोक में 22 जनवरी को आदेश दिया कि जन्म प्रमाण पत्र आवेदन के साथ होल्डिंग टैक्स की वर्तमान रसीद अनिवार्य रूप से लगानी है. ऐसा नहीं होने पर जन्म प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा. इसके बाद से आवेदन पर ब्रेक लग गया है.
नगर आयुक्त के निर्देश से पहले जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए रोजाना 250 से 300 आवेदन आ रहे थे. इससे जन्म प्रमाण पत्र बनाने में 15 दिनों का बैक लॉग भी चल रहा था. ऐसा नहीं है कि सोमवार को आवेदन जमा करने वालों की भीड़ नहीं थी, लेकिन भीड़ में होल्डिंग टैक्स जमा करने वाले सिर्फ एक व्यक्ति रवि शेखर थे.
रवि शेखर ने सान्वी शेखर का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन जमा करने पहुंचे थे. राजापुर पुल के रहने वाले सुशील कुमारदीपिका कुमारी का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने आवेदन जमा करने पहुंचे थे. उन्होंने अन्य सभी प्रक्रिया पूरी कर ली थी, लेकिन होल्डिंग टैक्स की रसीद अटैच नहीं की थी. इससे आवेदन स्वीकार नहीं किया गया.
कुम्हरार में किराये के मकान में रहने वाले सुरेश सिंह अपने पुत्र का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने पहुंचे थे. लेकिन, होल्डिंग रसीद नहीं होने के कारण आवेदन नहीं जमा किया. इनकी समस्या थी कि किराये के मकान का कहां से टैक्स रसीद देंगे. निगम कर्मी ने बताया कि मकान मालिक से रसीद मांग लें और आवेदन जमा करें.
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