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राजधानी एक्सप्रेस में छेड़खानी,जदयू विधायक सरफराज आलम गिरफ्तार, जमानत

पटना : गुवाहाटी-दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में महिला से छेड़खानी के आरोपित जदयू विधायक सरफराज आलम को रविवार की शाम गिरफ्तार कर लिया गया. उनके साथ ट्रेन में यात्री करनेवाले कमरे सईद व बॉडीगार्ड इंजामुल हक को पटना जंकशन की जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. हालांकि, रात करीब 10 बजे उन्हें जीआरपी थाने से 20 […]

पटना : गुवाहाटी-दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में महिला से छेड़खानी के आरोपित जदयू विधायक सरफराज आलम को रविवार की शाम गिरफ्तार कर लिया गया. उनके साथ ट्रेन में यात्री करनेवाले कमरे सईद व बॉडीगार्ड इंजामुल हक को पटना जंकशन की जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. हालांकि, रात करीब 10 बजे उन्हें जीआरपी थाने से 20 हजार रुपये के मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी गयी.
लगातार दूसरे दिन 10 घंटे तक जीआरपी थाने में विधायक सफराज आलम से करीब 60 सवाल पूछे गये और फिर विभिन्न धाराओं में मामले को सत्य पाया गया. इसके बाद गिरफ्तारी की गयी. विधायक के वकील शशिभूषण कुमार मंगलम ने गिरफ्तारी न करने और जमानत देने का अनुरोध करते हुए आवेदन दिया. वकील ने इसमें इस बात का जिक्र किया था कि 41
सीआरपीसी के तहत किसी भी केस में अगर पुलिस अनुसंधान के लिए आरोपित को बुलाती है और पहले नोटिस में वह चला आता है और अनुसंधान में मदद करता है, तो उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है. इसके साथ ही इस बात के लिए भी आवेदन दिया गया कि विधायक व अन्य दो के खिलाफ जो भी आइपीसी की धाराएं लगी हैं, वे सभी जमानतीय हैं, इसलिए उन्हें जमानत दे दी जाये. उनके गिरफ्तार न करने के आवेदन को रेल पुलिस ने अस्वीकार कर दिया. हालांकि, काफी देर तक मंथन के बाद रेल पुलिस ने उन्हें जमानत दे दी.
शनिवार को पूछताछ के बाद आया था सह यात्री व बॉडीगार्ड का नाम
अररिया के सांसद राजद सांसद तस्लीमुद्दीन के बेटे व जोकिहाट से विधायक सफराज आलम से शनिवार को पटना जंकशन के जीआरपी थाने में चार घंटे तक पूछताछ की गयी थी. उन्होंने बेटिकट यात्रा की बात को तो स्वीकार किया था, लेकिन छेड़खानी से इनकार कर दिया था. उन्होंने यह जानकारी दी थी कि यात्रा के दौरान उनके साथ कमरे सईद व बॉडीगार्ड इंजामुल हक भी थे. इसके बाद कमरे सईद व इंजामुल हक को भी नोटिस भेज कर पूछताछ के लिए रविवार की दोपहर दो बजे जीआरपी थाना बुलाया गया था. रविवार की दोपहर सवा दो बजे विधायक व अन्य दोनों भी जीआरपी थाना पहुंचे, जहां उनसे पांच घंटे तक पूछताछ की गयी और फिर रेल डीएसपी एएस ठाकुर ने तीनों की गिरफ्तारी की पुष्टि की. इसके बाद रेल एसपी पीएन मिश्रा ने मीडिया को इसकी जानकारी दी.
कैसे पुलिस ने घटना में पायी थी संलिप्तता
17 जनवरी की रात गुवाहाटी-दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में दिल्ली निवासी महिला से छेड़खानी व अभद्रता की घटना के प्रकाश में आने के बाद रेल पुलिस की तीन टीमें गठित की गयी थीं. एक टीम दिल्ली, दूसरी टीम मुगलसराय व तीसरी टीम को कटिहार जांच के लिए भेजी गयी थी. दिल्ली गयी टीम को पीड़िता ने बताया कि उस ट्रेन में विधायक ही सवार थे और उन्होंने ही घटना को अंजाम दिया था. इसके साथ ही कटिहार व पटना जंकशन पर जाते हुए विधायक के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज भी हाथ लगे थे. इसके साथ ही ट्रेन सुप्रीटेंडेंट साहब सिंह ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि सरफराज आलम ए-4 के बर्थ नंबर तीन पर थे और उनसे जब टिकट मांगा गया, तो उन्होंने टिकट नहीं दिया था. ट्रेन सुप्रीटेंडेंट ने महिला व उसके पति से अभद्रता की भी पुष्टि की है. इस संबंध में ट्रेन सुप्रीटेंडेंट ने भी लिखित शिकायत की थी. पुलिस ने यह भी पाया था कि उनका नाम रिजर्वेशन सूची में भी नहीं है. पुलिस ने दिल्ली से वह रिजर्वेशन चार्ट लिया था. इन सभी बातों की पुष्टि होते ही विधायक को प्रथमदृष्टया दोषी पाया गया और फिर उन्हें नोटिस देकर शनिवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया, जहां विधायक उपस्थित हुए और अपना पक्ष रखा और उनके साथ ही दो अन्य आरोपितों कमरे सईद व बॉडीगार्ड इंजामुल हक के नाम भी सामने आये.
किन-किन धाराओं में हुई थी प्राथमिकी
पीड़िता के बयान के आधार पर पटना जंकशन के जीआरपी थाने में विधायक सरफराज आलम के खिलाफ 341,323,290,504,354 ए व 34 आइपीसी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. महिला का यह आरोप था कि काेच ए/4 में विधायक नशे की हालत में थे और उन्होंने छेड़खानी व अभद्रता की थी.

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