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वेंचर कैपिटल फंड नये उद्यमियों के लिए गेट-वे

पहल.सेबी ने इससे जुड़े नियम-कायदों को कर लिया तैयार कौशिक रंजन पटना : राज्य में नये उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने ‘वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ)’ बनाने की घोषणा की है. यह नये उद्यमियों को बिहार में निवेश करने का एक गेट-वे प्रदान करेगा. सेबी (सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) ने इस […]

पहल.सेबी ने इससे जुड़े नियम-कायदों को कर लिया तैयार
कौशिक रंजन
पटना : राज्य में नये उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने ‘वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ)’ बनाने की घोषणा की है. यह नये उद्यमियों को बिहार में निवेश करने का एक गेट-वे प्रदान करेगा.
सेबी (सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) ने इस फंड को तैयार करने से संबंधित तमाम दिशा-निर्देश या गाइलाइन दे दिये हैं. अब उद्योग विभाग पर इसे पूरी तरह से अमलीजामा पहनाने की जिम्मेवारी होगी. अब विभाग को इससे संबंधित नियम-कायदे तैयार करने होंगे. इस फंड के जरिये किन तरह की कंपनियों, उद्योगों या उद्यमशीलता को प्रोत्साहित किया जायेगा. इसे शुरू करने के लिए सरकार ने 500 करोड़ के निवेश की घोषणा की है. अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि ये रुपये किस मद से लाये जायेंगे.
यह है वेंचर कैपिटल फंड
वेंचर कैपिटल फंड एक ऐसा फंड है, जिसके जरिये किसी उद्योग या उद्यम को स्थापित करने के लिए बिना किसी झंझट के आसानी से ऋण मिल सकता है. इसके जरिये कई निवेशकों से भी पैसा प्राप्त किया जा सकता है.
इस फंड में कोई भी बड़े उद्योग, ट्रस्ट या व्यक्ति निवेश कर सकते हैं, लेकिन निवेश राशि कम से कम पांच लाख रुपये होनी चाहिए. इसके लिए संबंधित वेंचर कैपिटल फंड के मुख्य कर्ताधर्ता से अनुमति जरूरी होती है. इसको शुरू करने के लिए सेबी की तय गाइडलाइनों का पालन करना पड़ता है. इस फंड को कोई सरकार या निजी कंपनी शुरू कर सकते हैं. इसके लिए सेबी से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है. इसका संचालन किसी कंपनी, ट्रस्ट या बॉडी कॉरपोरेट के जरिये ही किया जा सकता है. कोई राज्य सरकार भी अगर इसकी शुरुआत करती है, तो उसे इन तीन निर्धारित माध्यमों को ही अपनाना पड़ेगा.
इस तरह से करेगा यह काम
बिहार में अगर किसी तरह की कंपनी या फर्म बिजनेस शुरू करना चाहती है, तो उसे अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ आवेदन करना होगा. जांच के बाद अगर आयडिया अलग और लाभकारी होगा, तो उसे इस वेंचर कैपिटल फंड से आर्थिक सहायता मिल सकेगी. यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह पैसा देने के बदले में जमानत के तौर पर क्या रखती है.
सरकार चाहे तो बिना किसी जमानत या शर्त के भी निवेशक को पैसा दे सकती है. हालांकि सरकार किसी को पैसा देने में उन तमाम बातों का ध्यान रखेगी, जिससे पैसा नहीं डूबे. इसमें एक बड़ी बाध्यता है कि वीसीएफ में कुल जितनी राशि का फंड बनाया गया है, उसमें 25 प्रतिशत से ज्यादा रुपये किसी एक कंपनी को नहीं दिये जा सकते हैं.
इन्हें मिलेगा खास लाभ
किसी क्षेत्र में नये उद्योगों को शुरू करने की इच्छा रखने वाली नयी कंपनियों को, खासतौर से फायदा होगा. जो अपना उद्यम खड़ा करना चाहते हैं, उन्हें सहायता मिलेगी. कर्ज लेने के लिए बैंक का चक्कर लगाने और तमाम तरह के जटिल कागजातों को जुटाने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी.

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