17.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

होल्डिंग टैक्स रसीद के बिना नहीं बनेगा जन्म प्रमाणपत्र

विभाग के निर्देश के बाद निगम आयुक्त ने जारी किया आदेश पटना : अब जन्म प्रमाण पत्र जैसे कई प्रमाण पत्र बनाने में आपको होल्डिंग टैक्स की रसीद भी साथ में रखनी होगी. विभिन्न प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपसे नगर निगम अनिवार्य रूप से होल्डिंग टैक्स की रसीद मांगेगा. नगर विकास विभाग के निर्देश […]

विभाग के निर्देश के बाद निगम आयुक्त ने जारी किया आदेश
पटना : अब जन्म प्रमाण पत्र जैसे कई प्रमाण पत्र बनाने में आपको होल्डिंग टैक्स की रसीद भी साथ में रखनी होगी. विभिन्न प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपसे नगर निगम अनिवार्य रूप से होल्डिंग टैक्स की रसीद मांगेगा. नगर विकास विभाग के निर्देश के बाद निगम के आयुक्त जय सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है.
इस आदेश के अनुसार जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, दाखिल खारिज, ठेकेदारों का रजिस्ट्रेशन, जल संयोजन, ट्रेड लाइसेंस, कचरा उठाव तथा अन्य सभी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए आवेदक को अपने आवेदन में उल्लेख पता का अपडेट होल्डिंग टैक्स की रसीद देनी होगी. अगर पता किसी अन्य नगर निगम या निकाय का है तो उस निकाय में संपत्ति कर के भुगतान की रीसिविंग देनी होगी .जब तक आवेदक द्वारा अपने पते के होल्डिंग के संपत्ति कर का अपडेट रसीद का साक्ष्य नहीं देंगे तब तक निगम आपको कोई सुविधा या सेवा प्रदान नहीं करेगा.
विभाग ने दी है दिलचस्प दलील
विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने निगम को 21 जनवरी को लिखे पत्र में इसकी जो दलील दी है वो काफी दिलचस्प है. मीणा पत्र में कहते हैं कि नागरिक सुविधाओं के सामयिक निदान और उत्तरदायित्व बढ़ता जा रहा है जिसका भार निकायों के आंतरिक संसाधन पर पड़ता है. संपत्ति कर भुगतान को बढ़ावा देने के लिए निर्णय लिया गया है.
सफाई करेंगे पांच और कांपेक्टर
पटना. नगर निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए शुक्रवार को पांच कांपेक्टर खरीदे गये हैं. इसके साथ ही 360 गारबेज कंटेनर भी मिले हैं, जिससे कचरा संग्रहण में मदद मिलेगी. नगर आयुक्त ने बताया कि दस और कांपेक्टर के लिए प्रयासररत हैं, जो 15 दिनों के अंदर मिल जायेंगे. वहीं, नगर निगम में 55 और बिल्डर्स लिस्टेड हुए हैं. निगम ने सूचना जारी कर बताया है कि अब कुल 126 बिल्डर्स निगम के तहत निबंधित किये गये हैं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें