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महिलाओं को एक तिहाई नौकरियां
निश्चय पर मुहर : राज्य की सभी नौकरियांे में महिलाओं को 33.95% आरक्षण यह पहले से ओबीसी कोटे में महिलाओं को मिल रहे 3% आरक्षण के अितरिक्त होगा पटना : राज्य सरकार ने प्रदेश की आधी आबादी के लिए बड़े तोहफे की घोषणा की है. अब सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33.95 प्रतिशत […]
निश्चय पर मुहर : राज्य की सभी नौकरियांे में महिलाओं को 33.95% आरक्षण
यह पहले से ओबीसी कोटे में महिलाओं को मिल रहे 3% आरक्षण के अितरिक्त होगा
पटना : राज्य सरकार ने प्रदेश की आधी आबादी के लिए बड़े तोहफे की घोषणा की है. अब सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33.95 प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी. राज्य कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में नीतीश निश्चयों में शामिल इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. महिलाओं को यह आरक्षण कोटि के अंदर ही मिलेगा. यह लाभ पिछड़ी जाति की महिलाओं को पहले मिल रहे तीन प्रतिशत आरक्षण के अतिरिक्त होगा.
प्रावधान के मुताबिक, अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 5.6 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 0.35 प्रतिशत, अति पिछड़ी जाति की महिलाओं के लिए 6.3 प्रतिशत, पिछड़ी जाति की महिलाओं के लिए 4.2 प्रतिशत और सामान्य कोटि की महिलाओं के लिए 17.5 प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी. महिलाओं को यह आरक्षण उनसे संबंधित कोटि के अंदर ही मिलेगा.
सामान्य कोटि की महिलाओं को भी आरक्षण सामान्य वर्ग की 50 प्रतिशत सीटों के अंदर मिलेगा. वर्तमान में पिछड़ी जाति की महिलाओं को पहले से मिल रहे तीन प्रतिशत का आरक्षण पहले की तरह बरकरार रहेगा. यदि योग्य महिलाएं नहीं मिलीं, तो आरक्षित पद उसी कोटि के पुरुष उम्मीदवारों से भरा जायेगा. इसके लिए सरकार अलग से रोस्टर बिंदु बनायेगी. आरक्षण के इस प्रावधान को नयी बहाली में लागू किया जायेगा. कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि आरक्षण के इस क्षैतिज सिस्टम को पुलिस की बहाली में लागू किया गया है. विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश निश्चयों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की गयी थी.
अन्य फैसले
– नगर निगम में चार प्रतिशत कमिशन पर टैक्स कलेक्टरों की होगी बहाली
-प्रति तीन सौ हज यात्री की सेवा के लिए हजयात्रा करने वाले एक खादिमुल हुज्जाम पर खर्च के लिए कुल 24.6 लाख रुपये खर्च करने की स्वीकृति
– समाज कल्याण विभाग में भीक्षावृत्ति निवारण की विश्व बैंक संपोषित योजना को चलाने के लिए 104 पदों के सृजन की अनुमति
– भविष्य निधि में अभिदाता द्वारा राशि जमा करने के लिए पहली तारिख तय है. इसके बाद राशि जमा करनेवालों को हर्जाना लिया जायेगा.
ग्राम विकास और पीएम सड़क योजना में केंद्रांश मद की 213.39 करेाड़ रुपये स्वीकृत
-बिहार राज्य एड़्स नियंत्रण सोसायटी को 12.07 करोड़ रुपये
औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए 205.18 करोड़ रुपये
समयसीमा में शिकायताें के निष्पादन के लिए िनयुक्त होंगे अधिकारी
नियत समय पर शिकायतों के निष्पादन के लिए महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए शिकायत दर्ज कराने के लिए सूचना के अधिकार के तर्ज पर राज्य सरकार के सभी कार्यालयों में अतिरिक्त अधिकारी नियुक्त किये जायेंगे. शिकायत दर्ज कराने के लिए जिला, अनुमंडल और प्रमंडल स्तर पर कार्यालय खोले जायेंगे. शिकायतों को समयसीमा में निष्पादन के लिए आधारभूत सुविधाएं भी मुहैया करायी जायेंगी.
संचालन के लिए सौ से अधिक विधि पदाधिकारियों की नियुक्ति की जायेगी. अपील के लिए 30 दिनों का समय दिया जायेगा. यदि किसी वजह से शिकायत दूसरे विभाग में चला गयी हो या दायर हो गयी हो तो उस पदाधिाकरी को संबंधित विभाग को सात दिनों के अंदर शिकायत वापस करनी होगी. कैबिनेट सचिव ने बताया कि शिकायतों के निष्पादन के लिए सभी विभागों से पूछा गया है कि किन-किन मामलों में परिवाद दायर किया जा सकता है.
विभाग के अधिकािरयों को यह तय करना होगा कि वे शिकायत पर सुनवाई के लिए दिन तय करेंगे. इसे विभाग के नोटिस बोर्ड पर दर्ज करना होगा. शिकायतकर्ता अपनी शिकायत सादे कागज या फाॅर्मेट में अपना पूरा पता, फोन नंबर, इमेल आदि के साथ आवेदन देंगे. फोन, मोबाइल या इमेल अनिवार्य नहीं होगा. सुनवाई के दिन शिकायतकर्ता चाहे, तो उपस्थित रह सकते हैं. शिकायत निवारण के लिए उन्हें किसी प्रकार की कोई फीस नहीं देनी होगा.
यह तय किया गया है कि यदि कोई पदाधिकारी समय पर सुनवाई नहीं करते हैं, तो उनको दंड का सामना करना पड़ सकता है. इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग जल्द ही विस्तार से नियमावली तय करेगा. राज्य के चौतरफा विकास और सुशासन के कार्यक्रमों 2015-20 के प्रभावी संचालन के लिए मुख्यमंती को परामर्श देने के लिए परामर्शी, नीति एवं कार्यक्रम-क्रियान्यवयन के पद पर नियुक्ति होगी.
डीजल-पेट्रोल पर अिधभार सीमा 10 फीसदी बढ़ी
कैबिनेट ने डीजल, पेट्रोल, तंबाकू उत्पाद और 845 प्रति केश से अधिक कीमतवाली विदेशी शराब की िबक्री पर देय टैक्स की रािश पर अिधभार की सीमा को 20% से बढ़ा कर 30% कर िदया है. तंबाकू पर आठ प्रतिशत, बीड़ी पत्ता पर पांच प्रतिशत, चिकित्सीय उपकरण पर पांच प्रतिशत, इलेक्ट्रानिक सामान पर 8%, हवाई और प्लास्टिक चप्पल छोड़ सभी प्रकार के फूट वीयर पर 5% प्रवेश कर लिया जायेगा. अभी तक इन पर कोई कर नहीं लग रहा था.
बिजली उपकरणों पर 12% और काॅलर वाले कपड़ों पर 5% प्रवेश कर लगाने की मंजूरी दी गयी है. इससे ये सामान अब महंगे होंगे. अभी तक बिजली उपकरण पर 8% प्रवेश कर लिया जाता था. राष्ट्रीय स्तर पर 14.5% वैट लिया जाता है. पिछले कैबिनेट में 13.5% कर लगाने की मंजूरी दी गयी थी. इसे बढ़ा कर अब 14.5% कर दिया गया है. इस फैसले से 400 करोड़ रुपये की सालाना अतिरिक्त आमदनी होगी. व्यवसायियों के कर वापसी के दावे की अवधि को भी घटाया गया है. अब 90 दिनों की जगह 60 दिनों में ही इसका लाभ लिया जा सकेगा.
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