प्रदूषण रोकने को सरकार को फटकारविधि संवाददाता, पटना पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को राजधानी पटना को प्रदूषण मुक्त नहीं करा पाने पर कड़ी फटकार लगायी है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की कोर्ट ने सोमवार को इस मामले में दायर याचिका की सुनवाई की. कोर्ट ने कहा कि कई राज्यों ने ध्वनि और वायू प्रदूषण रोकने के लिए नियम बनाये हैं. लेकिन, यहां की सरकार ऐसा कोैन सा कदम उठाने जा रही है, इसकी जानकारी मांगी है. सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि सरकार की ओर से इस दिशा में ठोस कदम उठाये जा रहे हैं. सरकार ने कोर्ट से कुछ दिनों की मोहलत मांगी ताकि उसके द्वारा उठाये गये ठोस कदम का प्रत्यक्ष लाभ दिख सके. वेंडरों को जल्द मिलेगा वेंडर जोन का लाभपटना उच्च न्यायालय ने सरकार को कहा है कि वह जल्द से जल्द वेंडर जोन बना कर फुटपाथ् दुकानदारों को जगह मुहैया कराये. सोमवार को फुटपाथ दुकानदार संघ की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी और जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की कोर्ट ने यह निर्देश दिया. कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि िबना वेंडडर जोन का निर्माण किये किसी दुकाानदार को हटाया नहीं जाना चाहिए. कोर्ट ने सरकार को इस मामले में त्वरित कार्रवाई करने को कहा है. सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि अररिया,भागलपुर और पूर्णिया जिले में वेंछर जोन की पहचान कर ली गयी है. शीघ्र ही दूसरे जिलों में भी इसके लिए जगह चिन्हित कर लिये जायेंगे.
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प्रदूषण रोकने को सरकार को फटकार
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