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बिप्रसे के अधिकारियों को तीन महीने के भीतर मिलेगा स्पेशल पे अलाउंस

पटना : पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को तीन महीने के भीतर बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को स्पेश्ल पे अलाउंस का लाभ देने का निर्देश दिया है. जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी की कोर्ट ने बुधवार को इस मामले की सुनवाई की. कोर्ट ने इस मामले में सरकार के स्तर पर देर होने पर […]

पटना : पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को तीन महीने के भीतर बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को स्पेश्ल पे अलाउंस का लाभ देने का निर्देश दिया है. जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी की कोर्ट ने बुधवार को इस मामले की सुनवाई की. कोर्ट ने इस मामले में सरकार के स्तर पर देर होने पर तीखी टिप्पणी भी की.
कोर्ट ने कहा कि जब राज्य कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गयी तो किस कैबिनेट के आदेश से अब तक यह लागू नहीं हो पाया है. याचिकाकर्ता केवकील ने कोर्ट को बताया कि तीन अक्तूबर, 2010 कोहुई राज्य कैबिनेट की बैठक में बिप्रसे के अधिकारियों को स्पेशल पे अलाउंस देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. कोर्ट के इस निर्णय से बिहार प्रशासनिक सेवा के विशेष कार्य पदाधिकारी, एसडीसी और उप सचिव स्तर के पदाधिकारियों को 2010 कीअवधि से स्पेशल अलाउंस मिलेगा. इसमें पदाधिकारियों को प्रति माह पांच सौ रुपये देने का प्रावधान किया गया था. बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के महासचिव सुशील कुमार ने कहा कि 2010 में कैबिनेट ने इस संबंध में निर्णय लिया था. श्री कुमार ने कोर्ट के निर्णय पर प्रसंन्नता व्यक्त की है.

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