एक एकड़ जमीनवाले ही भूमिहीन, सिलिंग जमीन कानून में भी बदलावगंगा पथ व गंगा नदी में निर्माणाधीन पुल के लिए जमीन उपलब्धता में तेजी लाएं : सीएम-शनिवार को अंचल में सीओ व थानाध्यक्ष जमीन विवाद की करेंगे समीक्षा-मंगलवार को दाखिल खारिज के लिए लगेगा राजस्व कैंप-अब सिर्फ एक एकड़ वाले ही भूमिहीन के दायरे में- सिलिंग से संबंधित भू विवाद के निबटारे में तेजी के लिए नियम में बदलाव संवाददाता,पटनाअब एक एकड़ जमीन वाले लोग ही भूमिहीन की श्रेणी में आयेंगे. राज्य सरकार के इस निर्णय से भूदान यज्ञ समिति के पांच एकड़ जमीन वाले भूमिहीन की परिभाषा सदा के लिए खत्म हो जायेगा. भूदान यज्ञ समिति के प्रावधान के अनुसार पांच एकड़ जमीन वाले भी भूमिहीन की श्रेणी में आते थे और वे भूमिहीन होने के नाम पर भूदान की जमीन प्राप्त कर लेते थे. एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने सिलिंग की जमीन के मामले में धारा 45 बी को शिथिल करने का निर्णय लिया है. सिलिंग की जमीन मामले में इस धारा के खत्म हाेने से सिलिंग की जमीन के मामले में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री का अंतिम निर्णय का प्रावधान खत्म हो जायेगा. इसका लाभ सिलिंग की जमीन के विवाद में तेजी से निबटारा करने में होगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नियमित दाखिल–खारिज के लिए प्रत्येक सप्ताह मंगलवार को सभी जिले में राजस्व कैंप लगाया जाये और शनिवार को सीओ व थानाध्यक्ष जमीन विवाद मामले की समीक्षा करें. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सरकारी परियोजनाओं के लिए जो भूअर्जन किया जा रहा है, इसमें अधिनियम के प्रावधानों को देखते हुए तेजी लायी जाये. गंगा पथ व गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल के लिए जमीन अधिग्रहण के शीघ्र उपाय किये जायें. गंगा पथ परियोजना की समीक्षा करते हुए कहा कि जहां कहीं सरकारी भूमि पर कब्जे की समस्या है, उसका समाधान राजस्व विभाग, पथ निर्माण विभाग व जिला प्रशासन पटना के साथ समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित किया जाये. भूमिसुधार के लिए राज्य में चल रहे विशेष हवाई सर्वेक्षण की गति को तेज किया जाये. ऑपरेशन भूमि दखल दिहानी व अभियान बसेरा की प्रगति की समीक्षा करते हुए इसे और बढ़ाने का निर्देश दिया. सीएम ने भू-अर्जन में तेजी लाने के लिए सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी की शक्ति प्रदत किया जाये. सीएम ने कहा कि सर्वे का काम समयबद्ध कार्ययोजना के तहत पूरा किया जाये. पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा राजस्व व भूमि सुधार विभाग की विभिन्न कार्यों की समीक्षा हुई. बैठक के बाद राजस्व व भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव व्यासजी ने सीएम को बताया कि दीघा रेल सह रोड परियोजना के लिए बिंद टोली में बसे हुए 205 परिवारों को अन्यत्र बसाने के लिए भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. तीन एजेंसियां हवाई फोटोग्राफी के लिए लगायी गयी है. जून, 2016 तक सभी 38 जिलों में हवाई फोटोग्राफी का काम पूरा कर लिया जायेगा. जिन जिले में हवाई फोटोग्राफी पूरा हो गया है, वैसे जिले में अगले वर्ष में सर्वे के काम के लिए विभाग द्वारा रोडमैप तैयार किया जा रहा है. बैठक में राजस्व व भूमि सुधार मंत्री डाॅ मदन मोहन झा, मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त शिशिर सिन्हा, प्रधान सचिव वित्त रवि मित्तल, प्रधान सचिव राजस्व व भूमि सुधार व्यासजी, प्रधान सचिव पथ निर्माण सुधीर कुमार, प्रधान सचिव जल संसाधन अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव चंचल कुमार व अतीश चंद्रा, ऊर्जा सचिव प्रत्यय अमृत, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह सहित सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे.
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एक एकड़ जमीनवाले ही भूमिहीन, सिलिंग जमीन कानून में भी बदलाव
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