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10 अप्रैल से पांच साल से ऊपर के बच्चों का लगेगा फुल टिकट
पटना : रेलवे में पांच से 12 साल के बच्चों के लिए बर्थ लेने पर 10 अप्रैल 2016 से फुल किराया लगेगा. पूर्व मध्य रेल के सीपीआरओ अरविंद रजक ने बताया कि रेल मंत्रालय ने बच्चों के किराया नियम में संशोधन किया है. संशोधित नियम अप्रैल 2016 से लागू होगा. इसके तहत पांच से 12 […]
पटना : रेलवे में पांच से 12 साल के बच्चों के लिए बर्थ लेने पर 10 अप्रैल 2016 से फुल किराया लगेगा. पूर्व मध्य रेल के सीपीआरओ अरविंद रजक ने बताया कि रेल मंत्रालय ने बच्चों के किराया नियम में संशोधन किया है. संशोधित नियम अप्रैल 2016 से लागू होगा. इसके तहत पांच से 12 साल के बच्चों का आरक्षण लेने पर फुल टिकट लगेगा.
हालांकि जिन बच्चों के लिए बर्थ नहीं मांगा गया है, उनके लिए पुरानी व्यवस्था जारी रहेगी. उन्होंने बताया कि इसको लेकर रेलवे आरक्षण फॉर्म में आवश्यक परिवर्तन करेगा, ताकि यात्री बर्थ लेने या न लेने की जरूरत का विकल्प भर सकें. अनारक्षित श्रेणी के टिकटों के लिए 5 से 12 वर्ष तक की आयु के बच्चों के किराये में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
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