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बिहार स्टेट हाउसिंग फेडरेशन को भंग करने का आदेश रद्द

पटना. पटना हाइकोर्ट ने बिहार स्टेट हाउसिंग फेडरेशन को भंग करने के राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है. न्यायाधीश ज्योति शरण के एकलपीठ ने शुक्रवार को यह आदेश दिया. कोर्ट आदेश के बाद फेडरेशन के 54 कर्मियों की नौकरी बच गयी है. राज्य सरकार ने 2012 में फेडरेशन बंद करने का निर्णय […]

पटना. पटना हाइकोर्ट ने बिहार स्टेट हाउसिंग फेडरेशन को भंग करने के राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है. न्यायाधीश ज्योति शरण के एकलपीठ ने शुक्रवार को यह आदेश दिया. कोर्ट आदेश के बाद फेडरेशन के 54 कर्मियों की नौकरी बच गयी है. राज्य सरकार ने 2012 में फेडरेशन बंद करने का निर्णय लिया था. सरकार के आदेश में फेडरेशन की संपत्ति की बिक्री कर कर्मियों के बकाये के भुगतान की बात कही गयी थी.

इस आदेश के खिलाफ फेडरेशन कामगार संघ ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. काेर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि बिहार राज्य कॉपरेटिव फेडरेशन का गठन अविभाजित बिहार में किया गया था.

इसकी संपत्ति झारखंड में भी है, इसलिए बिहार सरकार के काॅपरेटिव रजिस्ट्रार को इसे खत्म करने का अधिकार नहीं है. यदि केंद्र सरकार इसे खत्म करने का इरादा रखती है, तो वह ऐसा कर सकती है. कोर्ट के इस फैसले से फेडरेशन के कर्मियों को राहत मिली है.

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