इस आदेश के खिलाफ फेडरेशन कामगार संघ ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. काेर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि बिहार राज्य कॉपरेटिव फेडरेशन का गठन अविभाजित बिहार में किया गया था.
इसकी संपत्ति झारखंड में भी है, इसलिए बिहार सरकार के काॅपरेटिव रजिस्ट्रार को इसे खत्म करने का अधिकार नहीं है. यदि केंद्र सरकार इसे खत्म करने का इरादा रखती है, तो वह ऐसा कर सकती है. कोर्ट के इस फैसले से फेडरेशन के कर्मियों को राहत मिली है.