ज्वेलर्स की जांच पर कोर्ट की रोक
पटना: हाइकोर्ट ने डाकबंगला चौराहा स्थित लोकनायक भवन में चल रहे हीरा-पन्ना ज्वेलर्स की जांच पर रोक लगा दी है. जिला प्रशासन ने हीरा-पन्ना को नोटिस जारी कर सड़क की जमीन को अतिक्रमित कर लेने के आरोप में जवाब देने को कहा है. दुकान पर आरोप है कि उसने सरकारी जमीन का अतिक्रमण किया है. […]
पटना: हाइकोर्ट ने डाकबंगला चौराहा स्थित लोकनायक भवन में चल रहे हीरा-पन्ना ज्वेलर्स की जांच पर रोक लगा दी है. जिला प्रशासन ने हीरा-पन्ना को नोटिस जारी कर सड़क की जमीन को अतिक्रमित कर लेने के आरोप में जवाब देने को कहा है.
दुकान पर आरोप है कि उसने सरकारी जमीन का अतिक्रमण किया है. न्यायाधीश नवनीति प्रसाद सिंह की अदालत ने शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए दुकान के मालिक को वीडियो क्लीपिंग जमा कराने का आदेश दिया है. दुकानदार ने अदालत को बताया था कि पटना की उपविकास आयुक्त ने 16 अक्तूबर को उनकी दुकान में हीरा जड़ा एक गहना पसंद किया था. 17 अक्तूबर को वह दोबारा अपनी बहन के साथ आयीं.
दुकानदार को गहना पैक करने को कहा. जब दुकानदार ने बिल का भुगतान करने को कहा तो दोनों में झड़प हो गयी. बिल देने पर उपविकास आयुक्त उलझ पड़ीं और दुकान को नोटिस जारी कर दिया. इस बात के प्रमाण के लिए उसके पास वीडियो क्लीपिंग भी है. पटना की उपविकास आयुक्त ने कहा कि वह 16 अक्तूबर को अपनी बहन के साथ हीरा-पन्ना दुकान गयी थी. जानकारी मिली थी कि हीरा-पन्ना ने लोकनायक भवन स्थित अन्य प्रतिष्ठानों में भी अपनी मरजी के मुताबिक अतिक्रमण कर लिया है. मैं एक ग्राहक बन कर दुकान में गयी थी. दुकान में जाने पर अतिक्रमण की शिकायत सही पायी और अगले दिन नोटिस जारी किया. नोटिस ओएनजीसी और आइओसी को भी भेजा गया है.
दोनों प्रतिष्ठानों ने बिना सरकार को सूचित किये मूल निर्माण में बदलाव किया है. डीडीसी ने कहा कि सब जानते हैं कि मैं काफी कम जेवर पहनती हूं. हीरा-पन्ना के दुकानदार का यह प्रयास एक ईमानदार अधिकारी को नीचा दिखाने की कोशिश है. डीडीसी ने कहा कि मैं पटना में एक साल से पदस्थापित हूं. मेरे कामकाज को सब जानते हैं. बताया कि कार्रवाई के अगले दिन दुकानदार मेरे आवास पर आया था और जेवर खरीदने की चर्चा की, लेकिन मना करने पर उसने यह कदम उठाया है.