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बिहार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइ कोड में हुआ संशोधन, मीटर का होगा परीक्षण

पटना : यदि मीटर में किसी तरह की छेड़छाड़, सील टूटा पाये जाने या अन्य किसी तरह की असामान्य स्थिति पायी जाती है, तो उपभोक्ता पर अब सीधे चोरी का मुकदमा दायर नहीं होगा. पहले मीटर की जांच की जायेगी. यह जांच थर्ड पार्टी के माध्यम से संबंधित उपभोक्ता व विभाग के प्रतिनिधि के सामने […]

पटना : यदि मीटर में किसी तरह की छेड़छाड़, सील टूटा पाये जाने या अन्य किसी तरह की असामान्य स्थिति पायी जाती है, तो उपभोक्ता पर अब सीधे चोरी का मुकदमा दायर नहीं होगा. पहले मीटर की जांच की जायेगी.
यह जांच थर्ड पार्टी के माध्यम से संबंधित उपभोक्ता व विभाग के प्रतिनिधि के सामने होगा. यह जानकारी बिहार इंडस्ट्रीज एसोसियेशन के अध्यक्ष अरुण अग्रवाल ने शनिवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दी. श्री अग्रवाल बिहार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइ कोड में हुए संशोधन के बारे में जानकारी दे रहे थे. कहा कि जांच में सिद्ध होता है कि मीटर में छेड़छाड़ की गयी है, तब चोरी का मुकदमा दायर होगा.
उन्होंने कहा कि यदि किसी परिसर के मालिक या उसमें रहने वाले किरायेदार या पट‌्टेदार के यहां उपभोक्ता के रूप में उन पर पूर्व से बिजली बिल बकाया है, तो नया विद्युत कनेक्शन से मना नहीं किया जायेगा. इसके अलावा 50 केवीए संपर्क लोड लेनेवाले उपभोक्ता भी एचटी उपभोक्ता बन सकते हें.
पहले प्रावधान था कि 75 केवीए या उससे अधिक के संपर्क लोड लेने वाले उपभोक्ता को ही एचटी कंज्यूमर बनाया जाता था. एचटी श्रेणी के उपभोक्ता को विकल्प दिया गया है कि वे अपने बिल का भुगतान आरटीजीएस या एनइएफटी के माध्यम से भी कर सकते हैं. मौके पर बीआइए के उपाध्यक्ष निशिथ जायसवाल, संजय भरतिया, उमेश कुमार पोद्दार, जीपी सिंह आदि उपस्थित थे.

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