पटना: विद्यालय शिक्षा समिति में अब बच्चे भी सदस्य होंगे. 17 सदस्यीय समिति में दो बच्चे शामिल होंगे. नयी नियमावली के तहत अगले साल फरवरी तक सभी 73 हजार प्रारंभिक विद्यालयों में समिति गठित करने का निर्णय शिक्षा विभाग ने लिया है. जल्द ही इस संबंध में जिलों को दिशा-निर्देश जारी होगा. समिति का कार्यकाल तीन साल का होगा.
इसमें नौ सीटें बच्चों की माताओं के लिए आरक्षित होंगी. जिन बच्चों की उपस्थिति 50 फीसदी से कम होगी, उनकी माता सदस्य चयनित नहीं होंगी. पहली कक्षा के बच्चों की माता के चयन पर 50 फीसदी उपस्थिति की अनिवार्यता नहीं होगी. प्रधानाध्यापक, एक वरीय शिक्षक, भूमि अथवा पैसा दान करनेवाले के परिवार के एक सदस्य भी सदस्य होंगे.
आमसभा में होगा चयन
संकुल समन्वयन की सहमति से विद्यालय के प्रधानाध्यापक बच्चों के अभिभावकों की आमसभा बुलायेंगे. संकुल समन्वयक की देखरेख में सर्वसम्मति अथवा बहुमत से सदस्यों का चयन होगा. समिति के गठन के बाद संकुल समन्वयक की अनुशंसा पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा समिति का निबंधन किया जायेगा.