चार बागी विधायकों को सत्र में भाग लेने की मिली अनुमति

हाइकोर्ट का आदेश पटना : पटना हाइकोर्ट ने शुक्रवार को जदयू के चार बागी विधायकों को तीन अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा के मॉनसून सत्र में भाग लेने की अनुमति दे दी है. न्यायाधीश राकेश कुमार के कोर्ट ने शुक्रवार को यह अंतरिम आदेश दिया. कोर्ट के इस आदेश से मुजफ्फरपुर जिले के कांटी […]

By Prabhat Khabar Print Desk | August 1, 2015 3:00 AM
हाइकोर्ट का आदेश
पटना : पटना हाइकोर्ट ने शुक्रवार को जदयू के चार बागी विधायकों को तीन अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा के मॉनसून सत्र में भाग लेने की अनुमति दे दी है. न्यायाधीश राकेश कुमार के कोर्ट ने शुक्रवार को यह अंतरिम आदेश दिया.
कोर्ट के इस आदेश से मुजफ्फरपुर जिले के कांटी विधानसभा क्षेत्र से विधायक अजित कुमार, सकरा से विधायक सुरेश चंचल, साहेबगंज से विधायक राजू सिंह और पटना के दीघा विधानसभा क्षेत्र से विधायक पूनम देवी की बड़ी राहत मिली है. न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि ये विधायक सदन की कार्यवाही में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें वेतन और भत्ते नहीं मिलेंगे. अदालत ने यह भी कहा कि सात अगस्त तक चलनेवाले मॉनसून सत्र के दौरान ये सदस्य मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं नहीं ले सकते हैं.
इन विधायकों ने चार अन्य बागी विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला देते हुए विधानसभा के मॉनसून सत्र में भाग लेने की अपील की थी. विधानसभा अध्यक्ष के सचिवालय ने राज्यसभा उपचुनाव पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा करने पर पिछले साल नवंबर में इन चार विधायकों को दल-बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया था, जिसे उन्होंने हाइकोर्ट में चुनौती दे रखी है.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने चार अन्य बागी विधायकों-ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, रवींद्र राय, राहुल कुमार और नीरज कुमार सिंह को बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दे दी है.
विधानसभा सचिवालय करेगा मंथन
विधानसभा के अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने कहा कि मुङो पटना हाइकोर्ट के किसी भी निर्देश की जानकारी नहीं है. मेरे पास आदेश की प्रति आयेगी, तो उसे मैं विधानसभा सचिवालय को मंथन के लिए भेज दूंगा. मंथन के बाद जो भी रास्ता निकलेगा, उस पर मैं अमल करूंगा. उन्होंने कहा कि मैं न्यायालय के आदेश का सम्मान करता हूं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति मुङो मिली है. जिन सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट ने सदन में भाग लेने की अनुमति दी है, उनके बैठने का इंतजाम किया जायेगा.

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