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अन्य कार्य में औद्योगिक जमीन के उपयोग पर होगी कार्रवाई

पटना : उद्योग विभाग ने बुधवार को स्पष्ट कर दिया कि जिस उद्योग खोलने के नाम पर बियाडा की जमीन ली गयी है, यदि उससे इतर उस भूमि का इस्तेमाल दूसरे काम के लिए किया जायेगा, तो आवंटियों पर कानूनी कार्रवाई होगी. उद्योग विभाग ऐसे आवंटियों पर एफआइआर भी दर्ज करेगा. जमीन का तय उद्योग […]

पटना : उद्योग विभाग ने बुधवार को स्पष्ट कर दिया कि जिस उद्योग खोलने के नाम पर बियाडा की जमीन ली गयी है, यदि उससे इतर उस भूमि का इस्तेमाल दूसरे काम के लिए किया जायेगा, तो आवंटियों पर कानूनी कार्रवाई होगी. उद्योग विभाग ऐसे आवंटियों पर एफआइआर भी दर्ज करेगा. जमीन का तय उद्योग के नाम पर दूसरे काम में इस्तेमाल कर रहे उद्यमियों की जांच के लिए उद्योग विभाग और बियाडा की जांच टीम गठित की गयी है.
बुधवार को उद्योग मंत्री श्याम रजक ने औद्योगिक प्रयोजन के उद्ेश्य से आवंटित भू-खंड की समीक्षा की. बैठक के बाद उन्होंने बताया कि मुख्यालय स्तर पर गठित टीम पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र के सभी भू-खंडों का भौतिक निरीक्षण कर तीन दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी. रिपोर्ट की समीक्षा की जायेगी और गैर कार्यो में भू-खंड का इस्तेमाल कर रहे लोगों पर कार्रवाई की जायेगी.
उन्होंने बताया कि समीक्षा में पाया गया कि औद्योगिक क्षेत्र में कई भू-खंड का आवंटन औद्योगिक प्रयोजन के लिए करा तो लिया गया है, किंतु उसका इस्तेमाल दूसरे कार्यो में किया जा रहा है. ऐसे सभी भू-खंडों को चिह्न्ति करने का निर्देश जांच दल को दिया गया है. औद्योगिक क्षेत्र में इंडस्ट्री का पूर्ण ब्योराअंकित कर भू-खंड का आवंटन किया जाता है.
उद्यमी उससे अलग हट कर भू-खंड पर दूसरा कार्य नहीं कर सकते. समीक्षा बैठक में विभाग के प्रधान सचिव त्रिपुरारी शरण , बियाडा की प्रबंध निदेशक अंशुली आर्या और बियाडा के कार्यकारी निदेशक भोगेंद्र लाल आदि भी उपस्थित थे.

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